यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में भी आउट आॅफ कोर्ट समस्या का समाधान करने हेतु अतिरिक्त प्रतिकर देने की अनुमति
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय
नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की भांति यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में भी आउट आॅफ कोर्ट समस्या का समाधान करने हेतु अतिरिक्त प्रतिकर देने की अनुमति
मंत्रिपरिषद ने नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में मा. उच्च न्यायालय के निर्देश पर दिए गए 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर की भांति यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में भी भूमि अधिग्रहण से प्रभावित काश्तकारों से आउट आॅफ कोर्ट समस्या का समाधान करने हेतु प्राधिकरण को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर देने की अनुमति प्रदान कर दी है।
अतिरिक्त प्रतिकर की धनराशि सम्बन्धित आवंटियों से अनुपातिक रूप से कर ली जाएगी तथा प्राधिकरण के पास उपलब्ध आवंटन योग्य भूमि के आवंटन दर निर्धारण में भी इसे अनुपातिक रूप में अधिरोपित किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा आपसी सहमति के आधार पर बैनामा द्वारा सीधे क्रय की गई भूमि के भू-स्वामियों को भी उक्त हित लाभ दिए जाएंगे।
प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत यदि एकमुश्त रूप में अतिरिक्त धनराशि का भुगतान संभव न हो सके, तो किश्तों में अथवा विकसित भूमि के रूप में भुगतान किए जाने पर भी विचार किया जा सकेगा। भू-स्वामियों द्वारा प्राधिकरण को भूमि का भौतिक कब्जा सौंपने तथा किसी भी न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिका/वाद को वापस लेने, प्राधिकरण के तथा आवंटियों के विकास कार्यों में भविष्य में भी कोई बाधा उत्पन्न न करने तथा भविष्य में भी भूमि अर्जन के विरुद्ध कोई भी वाद किसी न्यायालय में योजित न किए जाने का अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत करने पर ही अतिरिक्त प्रतिकर दिया जाएगा। अतिरिक्त प्रतिकर पर आने वाला व्यय प्राधिकरण द्वारा अपने स्रोतों से स्वयं वहन किया जाएगा।
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