प्रचार सामग्री की प्रिंटिंग पर रोक

अपर जिलाधिकारी (फाइनेंस) ने प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को सख्त चेतावनी दी है कि यदि कोई भी प्रिंटिंग प्रेस संचालक किसी प्रत्याशी की प्रचार सामग्री को प्रिंट करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एडीएम अच्छेलाल यादव ने बताया कि यदि किसी प्रिटिंग पे्रस स्वामी के द्वारा किसी प्रत्याषी या राजनैतिक दल की प्रचार सामग्री प्रकाषित की जाती है, तो भारत निर्वाचन आयोग के परिषिष्ट (क) पर प्रत्याषी व राजनैतिक दल के प्रतिनिधि की घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कराने के उपरान्त ही प्रकाषित की जाए और प्रिटिंग पे्रस के स्वामी के द्वारा सम्बन्धित प्रचार सामग्री के प्रकाषन के सम्बन्ध में परिषिष्ट (ख) पर स्वयं घोषणा करते हुए कलेक्टेªट परिसर में स्थापित कक्ष संख्या 201ए में एमसीएमसी/जिला सूचना कार्यालय में प्रत्येक दषा में जमा कराना अनिवार्य होगा। यदि किसी प्रिटिंग पे्रस स्वामी के द्वारा बिना घोषणा पत्र दिए कोई भी प्रचार सामग्री का प्रकाषन करना संज्ञान में आता है, तो सम्बन्धित के विरूद्ध पीआरबी एक्ट के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।

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