पटना: गांधी मैदान ब्लास्ट केस में 4 दोषियों को फांसी की सजा, 2 को आजीवन कारावास

Ten News Network

New Delhi: पटना के गांधी मैदान में साल 2013 में हुए बम धमाकों पर एनआईए की विशेष अदालत ने आज अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने धमाकों के 4 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है जबकि दो को उम्र कैद और दो दोषियों को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा एक दोषी को सात साल की सजा मिली है।

साल 2013 में हुए इन धमाकों में 79 लोग घायल हुए थे, सिलसिलेवार ढंग से हुए बम धमाकों में इम्तेयाज अंसारी, मुजीबुल्लाह, हैदर अली, फिरोज असलम, नोमान अंसारी, इफ्तिखार, अहमद हुसैन, उमेर सिद्दिकी और अजहरुद्दीन को दोषी करार दिया गया है जबकि सबूत न मिलने पर फखरुद्दीन को बरी घोषित किया.

आपको बतादें की पटना के गांधी मैदान में 27 अक्टूबर 2013 को आयोजित बीजेपी की हुंकार रैली में ये धमाका हुआ था, जिसमे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों को संबोधित किया था। तब नरेंद्र मोदी सहित पार्टी के नेताओं के मंच पर पहुंचने के करीब 20 मिनट पहले मैदान में सिलसिलेवार धमाके हुए थे जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 80 लोग जख्मी हुए थे.


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