हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ऐ.जे एस.फार्म हाउस एसोसिएशन पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

ROHIT SHARMA

(28/01/18) नोएडा :–

लगता है नॉएडा प्राधिकरण को बिल्डरों से कमाई बंद हो गयी तो कमाई का एक नया जरिया खोज लिया है तभी तो अपनी गर्दन नापते देख नॉएडा प्राधिकरण ने किसी की भी जमीन को छीन कर वायु सेना को देने का मन बना लिया है। हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद नॉएडा प्राधिकरण ने तक़रीबन 85 लोगों के फ़ार्म हाउस तोड़ने का नोटिस भेज दिया है जिसके बाद फार्म हाउस मालिकों में बेचैनी बड़ गयी है। . अपनी समस्या को लेकर ऐ.जे एस. फार्म हाउस एसोसिएशन ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया जिसमे एसोसिएशन के अध्यक्ष ने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा। वहीँ फार्म हाउस मालिकों की तरफ से पैरवी कर रहे अधिवक्ता जी. एस. राघव ने बताया की नॉएडा प्राधिकरण ने मामले में हाई कोर्ट को गुमराह किया है प्राधिकरण ने हाई कोर्ट के सामने तथ्य रखे नहीं इस लिए न्यायालय ने हमारे खिलाफ फैसला सुनाया है। .

राघव ने कहा जिस जमीन पर फार्म हाउस बने हुए हैं। . 1950 में इस जमीन का अधिग्रहण किया गया था तब ये जमीन यू.पी. में न हो कर पंजाब में आती थी अधिग्रह्त जमीन में नगली सागपुर शामिल नहीं था।  जिस 105 एकड़ के लिए नॉएडा प्राधिकरण दावा कर है की उसका किसानों को उसका मुआबजा दे दिया गया था। उसका प्रमाण न तो प्राधिकरण के पास है और न ही सरकार के पास है।अब जब नॉएडा प्राधिकरण को निर्देश दिए है कि वायु सेना को जमीन उपलब्ध कराये तो हमारी जमीन छीन कर वायु सेना को देना चाहते हैं। फिलहाल एसोसिएशन हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर दी है। . जिसके बाद सुनवाई होने तक हाई कोर्ट की किसी भी कार्यवाही को स्थगित कर दिया है। देखना होगा की आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है और वायु सेना को जमीन देने के लिए नॉएडा प्राधिकरण अब किसकी जमीन पर अपना जोर आजमाईश करेगा। ..


Discover more from tennews.in: National News Portal

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Leave A Reply

Your email address will not be published.