नोएडा : सार्वजनिक स्थानों पर थूका तो होगी कार्यवाही, सीईओ ने दिए सख्त निर्देश

Abhishek Sharma

नोएडा शहर में सार्वजनिक स्थान पर थूकने वाले व्यक्तियों के खिलाफ नोएडा प्राधिकरण सख्त कार्रवाई करेगा। पहली बार थूकने वालों से 500 रुपये जबकि दूसरी बार थूकने वालों से 1000 रुपये जुर्माने के तौर पर लिया जायेगा।

नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु महेश्वरी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने तीन मई को पत्र लिखकर कहा है कि गुटखा तंबाकू आदि पर सख्त प्रतिबंध होना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना एवं गुटखा तंबाकू आदि खाकर थूकने पर प्रतिबंध होना चाहिए एवं इस पर दंडात्मक प्रावधान होना चाहिए।

उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ-साथ दंडनीय अपराध होगा। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव के आदेशानुसार नोएडा में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वाले लोगों के खिलाफ आज से दंडात्मक कार्रवाई शुरू की गई है।

महेश्वरी ने बताया कि पहली बार सार्वजनिक स्थानों पर थूकना एवं गुटखा तंबाकू आदि खाकर थूकने पर 500 का जुर्माना लगेगा जबकि दूसरी बार इस तरह के अपराध करने वालों से 1000 रुपये वसूला जाएगा।

उन्होंने बताया कि व्यक्ति के लार/ थूक में 24 घंटे तक कीटाणु जीवित रहते हैं। इस तरह का कृत्य लोगों को कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है। उन्होंने बताया कि इसके अनुपालन के लिए नोएडा प्राधिकरण ने कई अधिकारियों की टीम बनाई है। यह टीम सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।

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