अयोध्या मंदिर विवाद के बाद मस्जिद के लिए आवंटित जमीन पर दो बहनों ने किया दावा , जानें क्या है मामला

Ten News Network

इतने वर्षों से अयोध्या में चल रहे राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद पर मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद मस्जिद के लिए प्रशासन द्वारा अलग से 5 एकड़ ज़मीन आवंटित की गई थी, जिस जमीन पर अपने स्वामित्व का दावा करते हुए दिल्ली में रहने वाली दो बहनों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में याचिका दायर कर दी है।

 

यह याचिका बुधवार के दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में दायर की गई ,  लेकिन इस मामले ने  आज तूल पकड़ लिया है, संभावनाएं जताई जा रही है कि 8 फरवरी को दायर की गई याचिका पर सुनवाई हो सकती है।

 

बता दें कि याचिका दायर करने वाली दोनों बहनों का नाम रानी कपूर उर्फ रानी बलूजा और रमा रानी पंजाबी है। इनका कहना है कि उनके पिता ज्ञान चंद्र पंजाबी 1947 के विभाजन में भारत आए थे और तत्कालीन फैजाबाद  अब के अयोध्या में बस गए थे।

 

 

इन बहनों का दावा है कि उनके पिता को नाजुल विभाग द्वारा धनीपुर गांव में 28 एकड़ जमीन 5 साल के लिए आवंटित की गई थी जो उस अवधि से अधिक समय तक उनके पिता के पास रही, इन बहनों का कहना है कि इस घटनाक्रम के बाद उनके पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया था, पर बाद में उनके नाम को रिकॉर्ड से हटा दिया गया जिसके उपरांत उनके पिता ने अतिरिक्त आयुक्त अयोध्या के समक्ष अपील दायर कर दी, जिसके बाद उन्हें पुनः से अनुमति मिल गई।

 

 

याचिकाकर्ता  बहनों ने आगे दावा किया है कि समेकन अधिकारी ने कार्यवाही के दौरान उनके पिता का नाम दोबारा रिकॉर्ड से हटा दिया।

 

 

इन बहनों ने  आगे आरोप लगाया कि समेकन अधिकारी के आदेश के विरुद्ध, समेकन निपटान अधिकारी, सदर अयोध्या के समक्ष अपील  हमारे द्वारा दायर की गई थी, लेकिन उक्त याचिका पर विचार किए बिना ही, अधिकारियों ने मस्जिद निर्माण हेतु वक्फ बोर्ड को उनकी 28 एकड़ जमीन में से पांच-एकड़ जमीन आवंटित कर दी है।

 

 

फिलहाल इन याचिकाकर्ता  बहनों ने मांग की है कि अधिकारियों को निपटान अधिकारी के समक्ष विवाद के लंबित रहने तक सुन्नी वक्फ बोर्ड को जमीन हस्तांतरित करने से रोक दिया जाना चाहिए।

 

बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में नवंबर  2019 को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार मस्जिद के निर्माण हेतु धन्नीपुर गांव में सुन्नी वक्फ बोर्ड को कुल पांच एकड़ जमीन आवंटित की थी जिस पर यह पूरा मामला सामने आया है।


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