गौतमबुद्ध नगर में लॉकडाउन हटा, हफ्ते में 5 दिन खुलेंगी दुकानें और बाजार, नियमों के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्यवाही

Ten News Network

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नोएडा :– उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे कि अगर एक जिले में 600 से कम लोग कोरोना संक्रमित है तो जिलाधिकारी जिले में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। इसी निर्देश के अनुसार गौतमबुद्ध नगर में कल से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। मतलब गौतमबुद्ध नगर नियमों के अनुसार कोरोना कर्फ्यू हटेगा, जिसका ऐलान गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए किया।

 

आपको बता दें कि गौतमबुद्ध नगर में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर दूकान / बाजार सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगे, साथ ही शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। मतलब हफ्ते में सिर्फ 5 दिन सभी दुकानें खुलेंगी।

 

साथ ही उन्होंने कहा कि साप्ताहिक बंदी में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छत, सैनिटाइजेशन एवं फॉकिंग का अभियान चलाया जाएगा । दुकानों पर दुकानदार व स्टाफ मास्क की अनिवार्यता, 2 गज की दूरी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, यही अनिवार्यता खरीदारों के लिए भी लागू होगी।

 

साथ ही उन्होंने कहा कि नियमों के उल्लंघन होने पर महामारी अधिनियम के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी , दुकान /बाजार के साथ सुपर मार्केट को मास्क की अनिवार्यता, 2 गज की दूरी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति होगी।

 

कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी और शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे जिसमें 50% कर्मी काम करेंगे, उनको रोटेशन से बुलाया जाएगा , प्रत्येक कार्यालय में कोविड-19 हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे इन संस्थानों में कार्यरत कर्मियों को अपने आईडी कार्ड या इकाई के प्रमाण पत्र के आधार पर आने जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

 

साथ ही उन्होंने कहा की सब्जी मंडी पूर्व की भांति खुली रहेंगी, परंतु घनी आबादी में संचालित मंडियों को प्रशासन खुले स्थान पर संचालित करवाते हुए खुलवाएंगे, प्रत्येक सब्जी मंडी स्थल में कोविड-19 हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।

 

स्कूल, कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे । माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा संस्थाओं, कोचिंग संस्थाओं में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी। बैंकों, बीमा कंपनियों, भुगतान प्रणालियों, अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनियों की शाखाएं कार्यालय खुले रहेंगे।

 

रेस्टोरेंट्स से केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त हाईवे एक्सप्रेसवे के किनारे ढाबे तथा ठेले वालों को खोलने की अनुमति दी है। जिम, सिनेमा और मॉल बंद रहेंगे।

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