सोनिया धवन की जमानत अर्जी जिला अदालत ने की खारिज , वकील ने हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया , जल्द ही हो सकती है सुनवाई
ROHIT SHARMA
नोएडा :– नोएडा की पेटीएम कम्पनी का डाटा चोरी कर 20 करोड़ की रंगदारी माँगने के आरोप में जेल में बंद सोनिया धवन की जमानत अर्जी जिला अदालत ने खारिज कर दी है, जिसके बाद सोनिया धवन के वकील ने जमानत के लिए इलाहबाद हाइकोर्ट में याचिका दायर कर दी है।
दरअसल पेटीएम कंपनी के मालिक, विजय शेखर ने अक्टूबर 2018 में नोएडा के थाना 20 में सोनिया धवन, रूपक जैन, देवेंद्र कुमार और रोहित चोमल के खिलाफ डाटा चोरी और 20 करोड़ की रंगदारी माँगने के आरोप में केस दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने जाँच करके सोनिया धवन को गिरफ्तार कर लिया था।
वही सोनिया धवन के वकील ने जिला अदालत में जमानत अर्जी दी थी, जिसको जिला अदालत ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद वकील ने इलाहबाद हाइकोर्ट जाने का मन बना लिया था। साथ ही उन्होंने इलाहाबाद हाइकोर्ट में जमानत के लिए अर्ज़ी दी है, जिससे सोनिया धवन को जमानत मिल सके।
वही दूसरी तरफ सोनिया धवन के पति रूपक जैन लुकसर जेल से जमानत पर बाहर आ गए थे। बता दे कि कम समय मे सोनिया धवन पेटीएम कंपनी की सचिव बन गई थी। वही इस मामले में सोनिया धवन के वकील सतीश कुमार का कहना है कि जिला अदालत ने सोनिया धवन की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसके बाद हमने इलाहबाद हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिससे सोनिया धवन को जमानत मिल सके, फिलहाल कुछ दिनों बाद इस मामले की हाइकोर्ट में सुनवाई होगी।