ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जाने क्या है पूरा मामला

Ten News Network

Noida: कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण उत्तर प्रदेश समेत देशभर के राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत से हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने ऑक्सीजन किसे मिलेगी और किसे नहीं, यह फैसला कर दिया है। साथ ही यह भी तय किया गया है कि ऑक्सीजन लेने के लिए किन नियमों का पालन करना पड़ेगा।

 

बुधवार की देर शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से यह पूरी जानकारी राज्य के लोगों के लिए साझा की गई है। आपको बता दें कि इस वक्त यूपी के अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार की शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल से जानकारी दी गई कि ऑक्सीजन रिफिलिंग केंद्रों पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं।

 

यह आदेश मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के उच्च पदस्थ अफसरों और जिला पुलिस प्रशासन को दिया है। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि राज्य में हॉस्पिटल्स के अतिरिक्त व्यक्तिगत आपूर्ति के लिए ऑक्सीजन देते समय डॉक्टर का पर्चा होना अनिवार्य है। जिस व्यक्ति को ऑक्सीजन का सिलेंडर दिया जाएगा, उसका आधार नंबर भी नोट किया जाएगा। डॉक्टर की ओर से दिया गया पर्चा दर्ज किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि अति गंभीर परिस्थिति को छोड़कर किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति को ऑक्सीजन की आपूर्ति न की जाए। केवल उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की संस्थागत आपूर्ति ही होगी। मुख्यमंत्री ने इन नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश भी दिया है।

इससे पहले बुधवार की दोपहर मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी जिलों को आदेश दिया था कि कोरोनावायरस के इलाज में इस्तेमाल हो रही दवाओं और ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसे लोगों पर गैंगस्टर एक्ट और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (एनएसए) के तहत कार्रवाई करने का आदेश मुख्यमंत्री ने दिया है।

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