आईटीआर फाइल करने की आज आखिरी तारीख, न भरने पर होगा 10 हजार तक का जुर्माना

Rohit Sharma / Rahul Kumar Jha

आज इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आखिरी दिन है। आयकर विभाग के मुताबिक अगर 31 अगस्त 2019 तक कोई कर दाता इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरता उसको 10 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा।


वही आज के बाद 31 दिसंबर 2019 तक अगर कोई इनकम टैक्स रिटर्न भरता है तो उसको 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा। यदि कोई 31 दिसंबर तक भी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाता है तो 31 मार्च 2020 तक रिटर्न फाइल करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना उसको भरना होगा।

आपको बता दें कि 31 मार्च 2020 तक रिर्टन फाइल न करने आयकर विभाग की ओर से नोटिस दिया जाएगा। जिन लोगों की आय सालाना 5 लाख से कम है , उनको लेट फीस के रूप में 1 हजार रुपये देने होंगे। वहीं नौकरी करने वाले लोगों को फार्म 16 भरना भी जरूरी है।

नौकरी करने वाले लोगों को फार्म-16 कंपनी की ओर से दिया जाता है। 30 जून तक सभी कंपनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को फार्म-16 दे दिया जाता है। इस बार इसमें बदलाव होने के कारण ये फार्म मिलने में कुछ समय की देरी हो सकती है। फार्म 16 में कर्मचारी की आय का विवरण और टैक्स में की गई कटौती का विवरण होता है।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। आयकर विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉग इनकर रिर्टन फाइल की जा सकती है। बता दें कि आइटीआर भरने के लिए पैनकार्ज और यूजर आइडी नंबर होना आवश्यक है।


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