दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राइवेट अस्पतालों में 80% आईसीयू बेड कोविड मरीजों के लिए आरक्षित रखने के आदेश पर लगाई रोक

ROHIT SHARMA

नई दिल्ली :– दिल्ली में बढ़ते कोरोना मरीजों की सँख्या के बीच आज हाईकोर्ट ने अहम आदेश जारी किया है। इस आदेश से अरविंद केजरीवाल सरकार को करारा झटका लगा है। साथ ही प्राइवेट अस्पतालों को राहत मिली है।

आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने आज आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा राजधानी के निजी अस्पतालों में 80 प्रतिशत आईसीयू बेड्स कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए आरक्षित करने के आदेश पर अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी है।

दरअसल, दिल्ली में एक बार फिर तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच बीते दिनों मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक समीक्षा बैठक की थी, जिससे उन्होंने दिल्ली स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया था।

अरविंद केजरीवाल ने सभी निजी अस्पतालों में 80% आईसीयू बेड्स कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए आरक्षित किए जाए, जिस पर निजी अस्पतालों ने कड़ा रुख अपनाया था, साथ ही इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका डाल दी गई।

खासबात यह है कि दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है , रोजाना 4 हज़ार से ज्यादा से लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे थे। साथ ही मृतको की संख्या में कम गिरावट नही आ रही थी,जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने यह निर्णय लिया था।

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