गौतम बुद्ध नगर कोर्ट ने बिसाहड़ा कांड में अखलाख के परिवार के खिलाफ गौ हत्या का मामला दर्ज़ करने दिया आदेश

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Saurabh Shrivastava Tennews

ग्रेटर नोएडा के बिसाहड़ा मामले में अखलाख सहित परिवार वालो के ऊपर दायर की गई याचिका में गौतम बुद्ध नगर कोर्ट ने आज फैसला  सुनाया | बिसाहडा गोकशी के मामले में जिसमे अखलाख के परिवार पर गौहत्या की रिपोर्ट दर्ज करने को लेकर बिसाहडा गांव के सूरजपाल ने कोर्ट में याचिका 156(3) में दायर की थी ।
गौतम बुद्ध नगर कोर्ट ने जारचा थाने को अखलाख के परिवार के खिलाफ गौ हत्या का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है । न्यायिक मजिस्ट्रेट विजय कुमार ने गौ हत्या अधिनियम के तहत ये आदेश दिया ।
अखलाक सहित परिवार के सात लोगों के खिलाफ कोर्ट में दायर की गई थी याचिका उनके नाम अखलाख मृतक, जान मोहम्मद (अखलाख का भाई), असगरी (अखलाख की माँ), इकरामन (अखलाख की पत्नी), दानिश खा (अखलाख का बेटा), साहिस्ता (अखलाख की बेटी), सोना पत्नी जफरुद्दीन

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