दिल्ली के साथ उत्तरप्रदेश में भी 17 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, पुराने नियमों में कोई बदलाव नही
Ten News Network
उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए प्रदेश मे लागू कर्फ्यू की अवधि को 17 मई तक बढ़ा दीया गया है।सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने बताया की, ‘‘प्रदेश में लागू कोरोना कर्फ्यू अब आगामी 17 मई तक लागू रहेगा।” उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने यह फैसला कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर प्रभावी अंकुश लगाने के मकसद से किया है।
उन्होंने कहा कि कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रहेंगी।गौरतलब है कि प्रदेश में 30 अप्रैल से कर्फ्यू लागू है। शुरू में इसे तीन मई तक लागू रहना था, लेकिन बाद में इसकी अवधि छह मई तक बढ़ा दी गई थी। इसके बाद इसमें और विस्तार देते हुए 10 मई तक कर दिया गया था, जिसे अब बढ़ाकर 17 मई किया गया है।
सरकार का कहना है कि फिलहाल बस कर्फ्यू की अवधि को बढ़ाया गया है, पहले के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसका मतलब है कि पहले के ही नियम अगले 7 दिन भी लागू रहेंगे। इस दौरान लोगों के बेवजह बाहर निकलने पर रोक है। बाजार बंद रहेंगे शहरों में साप्ताहिक बाजारों पर रोक लगी हुई है।
हालांकि, औद्योगिक गतिविधियों और जरूरी सेवाओं के आवागमन पर कोई रोक नहीं है। भीड़भाड़ को रोकने और आवागमन को सीमित करने के उद्देश्य से होम डिलिवरी सेवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है।