गौतमबुद्धनगर में मोबाइल कंपनियों को मिली संचालन की अनुमति, शासन ने जारी किए दिशा-निर्देश
Abhishek Sharma
नोएडा : पूरे देश में तीसरे चरण में 17 मई तक लॉक डाउन बढ़ा दिया गया है। हालांकि तीसरे चरण में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा शर्तों के साथ कुछ छूट भी दी गई हैं। मोबाइल कंपनियों को आईटी के हार्डवेयर उत्पादन कैटिगिरी के तहत काम करने की अनुमति दी जाएगी।
पूर्व में जारी हुए आदेशों में मोबाइल कंपनियों को किस कैटिगिरी में रखा जाए, इसके बारे में स्पष्ट उल्लेख नहीं था। जिसके चलते मोबाइल कंपनियां परेशान थी। कंपनियों की ओर से यह बात शासन तक पहुंचाई गई।
जिसके पश्चात मंगलवार को यूपी सरकार के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा की मोबाइल कंपनियों के लिए नया आदेश जारी किया।
प्रदेश सरकार ने मंगलवार को साफ किया कि ग्रीन और ऑरेंज जोन में चालू करने योग्य कंपनियों को संचालित करने के लिए प्रशासन से किसी तरह की एनओसी की जरूरत नहीं है। ऐसी कंपनियां बिना एनओसी के केवल एक घोषणा पत्र जारी करके चलाई जा सकेंगी।
शासन ने इसका प्रारूप जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में बताना होगा कि वह लॉकडाउन के प्रावधानों का पालन करेंगे। ऐसी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को प्रशासन की ओर से पास जारी करने की आवश्यकता नहीं है।