प्रकाश जावेड़कर का बयान , कैबिनेट में आया ‘वन नेशन वन मार्केट’ अध्यादेश, किसानों से जुड़े ये तीन बड़े लिए गए फैसले 

Rohit Sharma

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नई दिल्लीं :– कैबिनेट में आज ‘वन नेशन वन मार्केट’ को लेकर अध्यादेश पर चर्चा हुई | केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आज कैबिनेट में कृषि के बारे में 3 और अन्य तीन फैसले हुए है , ग्रीकल्चर प्रोड्युसर मार्केट कमेटी के बंधन से किसान आजाद हुआ है |

उन्होंने कहा कि किसान को कहीं भी उत्पाद बेचने और ज्यादा दाम देने वाले को बेचने की आजादी मिली है. वन नेशन वन मार्केट की दिशा में हम आगे बढ़े हैं |

केंद्रीय मंत्री ने कहा, अति आवश्यक कानून को किसान हितैषी बनाया गया है. किसानों को लेकर ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं |

एशेनशियल कमोडिटी एक्ट से प्याज तेल तिलहन आलू को बाहर कर दिया गया | आज कृषि उत्पादों की बहुतायत है इसलिए ऐसे बंधनों वाले कानून की जरूरत नहीं थी |

उन्होंने कहा कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के लिए प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड बनाया गया है | श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कोलकाता पोर्ट रखा गया है | अब किसानों को ज्यादा दाम मिलने पर अपने उपज को आपसी सहमति के आधार पर बेचने की आजादी होगी |

प्रकाश जावेड़कर ने कहा कि 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी करने के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है | फार्माकोपिया कमीशन की स्थापना का निर्णय लिया गया है. आयुष मंत्रालय की गाजियाबाद की दो लैब्स का भी इसके साथ मर्जर हो रहा है. ये दूसरी ड्रग्स के स्टैंडर्डाइजेशन को सुनिश्चित करेगा |

केसीआई कार्ड 4 लाख करोड़ किसानों को 31 मार्च तक जमा करना था उसको बढ़ाकर 31 अगस्त किया गया था. फिलहाल किसानों के पास 8 लाख करोड़ का अल्पावधि ऋण है जिसे और बढ़ाकर दोगुना किया जाएगा | किसानी को जैविक और टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है | आवश्यक वस्तु अधिनियम में संसोधन से कृषि के क्षेत्र में ऐतिहासिक निर्णय है आज असल में किसानों को असल मायने में आजादी मिली है |

अपने उत्पाद को बेचने के लिए अब वो पूरी तरह मुक्त हो गया है. अब वो स्थानीय मंडियों पर ही आश्रित नहीं रहेगा. वो अपना माल किसी को कहीं भी बेंच फायदा कमा सकता है | जिसके पास पैन कार्ड होगा वह खरीददारी कर सकता है. कोई भी व्यक्ति ई प्लेटफार्म बना सकता है लेकिन इसपर केंद्र सरकार की निगरानी होगी | ट्रेडर और किसान के बीच कोई विवाद होगा तो उसका तत्काल या तीन दिन में भुगतान करना होगा और इसे न्यायालय से बाहर रखा गया है | पहली शिकायत पर एसडीएम तीस दिन में सुनवाई करेगा और इसकी अपील डीएम से की जा सकती है |

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