ग्रामीण क्षेत्रों में लागू हुई भवन नियमावली 2016, बेतरतीब अवैध निर्माण पर अंकुश के लिए नॉएडा प्राधिकरण ने उठाया कदम
नोएड़ा : पिछले महीने गिरी इमारतों से प्राधिकरण की आँखे खुलती दिख रही है जिसकी वजह अब कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में ग्रामीण क्षेत्रो में हो रहे अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने के काम शुरू कर दिया गया है और साथ ही कारवाई करने का रास्ता भी साफ कर दिया है। प्राधिकरण ने अब ग्रामीण क्षेत्रों में भवन नियमावली 2016 को लागू कर दिया । इस नियमावली के तहत अब सेक्टरों के आधार पर ही गांव में निर्माण होंगे । अगर कोई नियम के विरुद्ध निर्माण करता पाया जाता है उसके ऊपर सीधी कारवाई होगी ।
प्राधिकरण ने इसके लिए अधिसूचना जारी भी कर दी है। जनपद में गिरी ईमारत के बाद सरकार और लोगों द्वारा कई तरह के सवाल उठाए जा रहे थे । नोएडा में पिछले 34 सालों से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कोई भी नियमावली नही थी जिसकी वजह से भू माफिया अवैध तरीके से जमीन बेचकर फायदा उठा रहे थे । शहर के मास्टर प्लान 2031 की तस्वीर बदल कर रख दी। शहर का बढ़ता घनत्व समस्या बन चुका था।इसके बाद प्राधिकरण ने भवन नियमावली गांवो में भी लागू करने की योजना बनाई । जिसमे नियमावली के तहत सेक्टरों में होने वाले निर्माण के अनुसार ही गांव में निर्माण की अनुमति दी गयी है। जिसमे भवन के आगे पीछे दोनो तरफ जगह छोड़नी होगी। साथ ही ऊँचाई और निर्माण क्षेत्र भी तय किया गया है । ग्रामीणों को सुविधा देते हुए नक्शा पास करवाने की फीस काफी कम रखी है। हालांकि इसका विरोध ग्रामीणों ने किया , और इसमें कुछ संशोदान करने की बात कही थी, लेकिन प्राधिकरण ने मानने से इनकार कर दिया ।
प्राधिकरण के सीओ आलोक टंडन ने बताया कि नोएडा उत्त्तर प्रदेश की शान है यहा पूरे प्रदेश का आंकलन किया जाता है । अगर नोएडा शहर और ग्रामीण क्षेत्रो में कुछ खास सुधार नही किए तो प्रदेश के साथ साथ देश मे नोएडा की छवि खराब होगी । भवन नियमावली के तहत अवैध निर्माण पर काफी हद तक रोक लगाई जा सकेगी । और विकास कार्यो में भी बढ़ोतरी होगी।
