मकान के नीचे दुकान बनाई तो नोएडा प्राधिकरण लगाएगा सर्कल रेट का 1 प्रतिशत जुर्माना

ABHISHEK SHARMA

यूपी में नोएडा के आवासीय क्षेत्र की सूरत अवैध निर्माण से न बिगड़े, मकान में लोग रहें न कि दुकान चलाएं, इसके लिए नोएडा अथॉरिटी सख्ती के मूड में है। अथॉरिटी गुरुवार को होने वाली बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लेकर जा रही है कि अगर मकान में दुकान मिले तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।

यह जुर्माना उस सेक्टर के सर्कल रेट का एक प्रतिशत होगा। इस तरह से लोगों को आर्थिंक दंड का डर होगा तो वो आवासीय में व्यवसायिक गतिविधियों से बचेंगे।

अब इस प्रस्ताव पर बोर्ड के निर्णय का इंतजार है। इसी तरह अथॉरिटी दो आवासीय प्लॉट एक व्यक्ति के ही होने पर दोनों को एक में मिलाकर निर्माण की मंजूरी का प्रस्ताव भी बोर्ड के सामने रखने की तैयारी में है।

बोर्ड बैठक में अथॉरिटी कई अन्य प्रस्ताव भी लेकर जा रही है। सूत्रों की माने तो इसमें एक प्रस्ताव मेट्रो का भी है। सेक्टर-94 में मेट्रो की 44 हजार वर्ग मीटर जमीन है। इसका लैंडयूज कमर्शल है।

अथॉरिटी के मुताबिक मेट्रो ने यह जमीन अथॉरिटी से बेचने की सिफारिश की है। अब अथॉरिटी इसकी मंजूरी लेकर इस प्लॉट को अपने प्लॉट के साथ बेचने की तैयारी में है।

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