नोएडा : नाबालिग का रेप करने वाले को अदालत ने सुनाई 20 साल कैद की सजा
ABHISHEK SHARMA
गौतमबुद्ध नगर जिले के नोएडा सेक्टर-49 थाना क्षेत्र के एक गांव से किशोरी को अगवा कर उसके साथ बलात्कार करने के मामले में यहां की अदालत ने दोषी को 20 साल जेल और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पुलिस आयुक्त आलोक सिंह के प्रवक्ता ने बताया कि नोएडा सेक्टर-49 थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली किशोरी को मूल रूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाले शादाब उर्फ मुमताज आलम वर्ष 2015 में अगवा कर ले गया था और कई दिनों तक उसके साथ बलात्कार किया था।
उन्होंने बताया कि पुलिस ने किशोरी को बरामद कर शादाब को गिरफ्तार किया था। उन्होंने बताया कि मामले की सुनवाई गौतम बुद्ध नगर के अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश प्रथम की अदालत में चल रही थी।
प्रवक्ता ने बताया कि बुधवार को अपर जिला जज ने किशोरी को अगवा कर उसके साथ बलात्कार करने के मामले में अभियुक्त शादाब को दोषी पाते हुए उसे 20 वर्ष कैद तथा 25,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।