नई दिल्ली :– सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल फीस मामले में अभिभावकों को बड़ा झटका दिया है । आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फीस वसूलने के मामले में रोक लगाने से साफ़ इंकार किया है।
निजी स्कूलों की तरफ से ऑनलाइन क्लास के नाम पर स्कूलों की तरफ से पूरी फीस वसूलने के खिलाफ दायर पेटिशन पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ मना किया है।
कोर्ट ने कहा कि हर राज्य की स्थिति अलग है, उसे वहीं हाई कोर्ट में ही उठाया जाए। अगर हाई कोर्ट के आदेश के साथ कोई समस्या है तो ही सुप्रीम कोर्ट आया जाए। हर राज्य की स्थिति अलग होने के कारण पूरे देश पर लागू होने वाला कोई एक आदेश नहीं दिया जा सकता।
दरअसल कोरोना महामारी के लॉकडाउन दौरान बंद पड़े निजी स्कूलों के प्रबंधकों और बच्चों के माँ बाप बीच पैदा हुए फ़ीस के झगड़े पर हाईकोर्ट ने स्कूलों को दाख़िला और ट्यूशन फ़ीस वसूलने की छूट देने का निर्णय किया था।
इसके साथ ही हाईकोर्ट के बैंच ने यह भी कहा है कि लॉकडाउन दौरान स्कूल चलाने पर आया जायज खर्चा भी वसूला जा सकता है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इस साल स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकेंगे।
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