दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑड-इवन स्कीम लागू होने से पहले उससे संबंधित सभी तरह की उलझनों को स्पष्ट किया। गुरुवार को दिल्ली में प्रेस कांफ्रेंस कर उन्होंने इस बात की साफ जानकारी दी कि यह स्कीम किन परिस्थितियों में लागू होगी और किसमें नहीं।
उन्होंने यह भी बताया कि कल यानी शुक्रवार से राजधानी में ऑड-इवन लागू होने के बाद राजधानी में चलने वाली बाकी वीआईपी गाड़ियां इसके दायरे से बाहर रहेंगी, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार की गाड़ियां इसके दायरे में आएंगी। सीएम ने कहा कि सभी को अनिवार्य रूप से इस नियम का पालन करना होगा। नियम का उल्लंघन करते हुए पकड़े जाने पर चार हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा।
इन परिस्थितियों में मिलेगी छूट-इमरजेंसी वाहन रहेंगे दायरे से बाहरमहिलाओं को मिलेगी छूटस्कूली बच्चों को लेकर जाने वाली गाड़ियों को छूटमरीजों को लेकर जाने वाली गाड़ियों को छूटवीआईपी वाहन होंगे दायरे से बाहरदोपहिया वाहन होंगे दायरे से बाहर ये वाहन आएंगे नियम के दायरे में-दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री की गाड़ियों पर लागू होगी स्कीमदूसरे राज्यों की गाड़ियां भी आएंगी नियम के दायरे मेंसीएनजी गाड़ियां भी आएंगी दायरे में
देश की राजधानी दिल्ली में 4-15 नवंबर तकऑड-इवेन स्कीम लागू रहने के दौरान दिल्ली सरकार ने नियम तोड़ने पर जुर्माना 5 गुना घटा दिया है। पूर्व में नियम तोड़ने पर 20,000 रुपये जुर्माना देना होता था अब सिर्फ 4000 रुपये देना होगा। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार के मुखिया सीएम अरविंद केजरीवाल ने पत्रकार वार्ता कर इस बाबत एलान किया। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कई और छूट के बारे में मीडिया को जानकारी दी।इस मौके पर उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में बाहर के राज्यों में पराली जलने से प्रदूषण बढ़ रहा है। इसे ध्यान में रखकर सरकार ने ऑड-इवेन लागू करने का फैसला किया है। यह 4 नवंबर से 15 नवंबर तक लागू होगा। इवेन तारीख पर इवेन नंबर के वाहन और ऑड तारीख पर ऑड नंबर के वाहन लागू चलेंगे।
वही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने कहा की दिल्ली के अंदर जितने भी सड़के ख़राब है , उन्हें कल तक सही कर लिया जायेगा | साथ ही उनका कहना है की दिल्ली के सभी विधायक ने मौके पर जाकर सड़कों का मुआयना किया , जिसके बाद मुझे रिपोर्ट सौंपी गई | जिसको लेकर आज निर्देश किया गया है की जितनी भी सड़के ख़राब है उन्हें सही किया जाए