आम्रपाली मामले में आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को कहा कि आम्रपाली फ्लैट खरीदारों का फ्लैट रजिस्ट्रेशन तुरंत शुरू कर दें।
कोर्ट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा ऑथोरिटी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी तरफ से फ्लैट रजिस्ट्रेशन या फ्लैट के कब्ज़े में देरी की जाती है तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा।
सुनवाई के दौरान नोएडा और ग्रेटर नोएडा ऑथोरिटी की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि आम्रपाली मामले के लिए उन्होंने स्पेशल सेल बनाया है। साथ ही कुछ ऑफिसर की टीम को इसी काम के लिए विशेष तौर पर नियुक्त किया गया है।
वहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा ऑथोरिटी की तरफ से कोर्ट को भरोसा दिया गया है कि कोर्ट के आदेश के पालन में बिल्कुल देरी नहीं होगी। जस्टिस मिश्रा ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा ऑथोरिटी से दो टूक कहा कि कई नोटिस के बावजूद आपने कोई उत्तर नहीं दिया है। हमें ठोस करवाई करने के लिए मजबूर ना करें।
आम्रपाली मामले में सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि हम कागजी शेर नहीं हैं। हम ठोस कार्रवाई करेंगे क्योंकि हम रचनात्मक काम चाहते हैं। कोर्ट के दोनों प्राधिकरण को दिए गए इस फरमान के बाद आम्रपाली के हजारों फ्लैट खरीदारों को जल्द अपने आशियानों का पजेशन मिल सकता है।
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