सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला- तीन तलाक को बताया असंवैधानिक

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ROHIT SHARMA

NEW DELHI : तीन तलाक के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया | सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ तीन तलाक को खत्म कर दिया है | कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केंद्र सरकार 6 महीने के अंदर संसद में इसको लेकर कानून बनाए |  सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायधीश जे.एस. खेहर के नेतृत्व में 5 जजों की पीठ ने अपना फैसला सुनाया |  कोर्ट में तीन जज तीन तलाक को अंसवैधानिक घोषित करने के पक्ष में थे, वहीं 2 दो जज इसके पक्ष में नहीं थे |

किसने दायर की थी याचिका?

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शायरा बानो, आफरीं रहमान, गुलशन परवीन, इशरत जहां और अतिया साबरी की अपील के बाद शुरू हुई थी |  सभी की ओर से तीन तलाक के अलावा निकाह हलाला और बहुविवाह के मुद्दे पर याचिका दायर की गई थी लेकिन कोर्ट ने कहा था कि हम सिर्फ तीन तलाक पर फैसला सुनाएंगे |
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