इलाहाबाद हाइकोर्ट ने उप्र सरकार से माँगी माघ मेले में कोरोना से रोकथाम की योजना

Ten News Network

उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध माघ मेले में कोरोना रोकथाम हेतु इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक ‘फुलप्रूफ योजना’ प्रस्तुत करने का आदेश दिया।

बता दें कि 14 जनवरी से शुरू होने वाले वार्षिक ‘माघ मेले’ के दौरान कोरोना के फैलाव को नियंत्रित एवं सीमित किया जा सके, इस लिए यह फुल प्रूफ प्लान मांगा गया है, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने कोर्ट को सूचित किया था कि समस्त अतिथियों को मेले में कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव दिखाए जाने के बाद ही माघ मेले के अन्दर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, जिसके बाद कोर्ट का पुनः से आदेश आया,
UP सरकार द्वारा प्रस्तुत निर्देशों की समीक्षा करते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खंडपीठ ने ज़ाहिर कियया कि UP सरकार द्वारा कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए उठाए गए ये कदम कदम पर्याप्त नहीं हैं,जिसके कारण कोर्ट अभी आश्वस्त नहीं हुआ हैं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनहित याचिका में सुनवाई के लिए 12 जनवरी की तारीख तय करते हुए UP सरकार को ‘फुलप्रूफ योजना’ के साथ कोर्ट में आने का निर्देश दिया, जिस योजना मे कोरोने संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने की एक बेहद मजबूत योजना हो।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आगे कहा कि, ” UP सरकार इस बात को ध्यान में रखें कि माघ महीने के दौरान वहां लगने वाले मेले में कई बड़ी – बड़ी मंडलियां आती हैं और यदि कोई संक्रमित व्यक्ति शहर के अंदर भी घुस जाता है, तो वह अकेला कहर ढा सकता है।”

जानकारी के लिए बता दें कि माघ मेला UP के प्रयागराज जिले में माघ (जनवरी / फरवरी) के महीने में आयोजित होने वाला एक चर्चित वार्षिक उत्सव है।

माघ मेले में हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक एवं तीर्थयात्री आते हैं,
माघ मेला करीब 45 दिनों तक जारी रहता है।

फिलहाल राज्य की योगी सरकार ने कहा है कि हम माघ मेले में सुरक्षा प्रोटोकॉल को लागू करेंगे और सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित रूप से करेंगे।

Leave A Reply

Your email address will not be published.