यूपी रेरा की बड़ी कार्यवाही, 11 रियल एस्टेट कंपनियों पर लगाया करोडों रुपये का जुर्माना

Ten News Network

नोएडा :- उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण यानी यूपी रेरा ने राज्य के 11 रियल एस्टेट कंपनियों पर करीब 1.24 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। रेरा ने कहा कि कंपनियों ने आदेशों का पालन नहीं किया , जिसको लेकर जुर्माना लगाया है।

 

उत्तर प्रदेश रेरा के चेयरमैन राजीव कुमार की अध्यक्षता 59वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। बयान के मुताबिक, यह जुर्माना रेरा कानून की धारा 63 के तहत लगाया गया है। यह प्रावधान तब लागू होता है जब प्रवर्तक या डेवलपर प्राधिकरण के आदेश का अनुपालन करने में विफल रहते हैं।

 

रेरा ने कहा, ”प्राधिकरण इन प्रवर्तकों को उसके आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने और एक महीने के भीतर जुर्माने की राशि जमा करने का निर्देश देता है। ऐसा नहीं करने पर भूमि राजस्व बकाया के रूप में जुर्माने की वसूली की जाएगी।

 

एक अलग बयान में उत्तर प्रदेश रेरा ने कहा कि उसने अंसल एपीआई पॉकेट 4, सुशांत गोल्फ सिटी परियोजना का रजिस्ट्रेशन तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्णय किया है। परियोजना के तहत इकाइयों की बिक्री में अनियमितताएं, धोखाधड़ी वाली व्यापार गतिविधियां, कोष की हेराफेरी और पिछले नौ साल से परियोजना पर कोई काम नहीं होने समेत अन्य कारणों के आधार पर यह कदम उठाया गया है।

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