15 अप्रैल तक सभी वाहनों हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना अनिवार्य, पढें पूरी खबर

Rohit Sharma

नोएडा: हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) 15 अप्रैल तक सभी वाहनों में अनिवार्य कर दी गई है। इसके बाद परिवहन विभाग वाहनों के खिलाफ चालान संबंधी कार्रवाई शुरू करेगा। वाहनों में एचएसआरपी और कलर कोडेड स्टीकर लगवाने में आम लोगों को हो रही दिक्कत के मद्देनजर विशेष सचिव डॉ.अखिलेश कुमार मिश्र ने आदेश भी जारी कर दिए हैं।

एसोसिएशन आफ रजिस्ट्रेशन प्लेटस मैन्यूफैक्चरर्स आफ इंडिया की शिकायत पर शासन ने संज्ञान लेते हुए आदेश जारी किए हैं। 15 अप्रैल तक दिल्ली के अंतर्गत आने वाले समस्त जनपदों के निजी वाहनों व प्रदेश के समस्त जनपदों में पंजीकृत व्यावसायिक वाहन में एचएसआरपी लगाना अनिवार्य होगा।

इसके अलावा 15 जुलाई तक प्रदेश के सभी जिले (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को छोड़कर) में पंजीकृत वाहन, जिनके नंबर के अंत में 0 व 1 है, उन वाहनों में एचएसआरपी लगाना अनिवार्य होगा। इसके बाद 15 अक्टूबर तक पंजीकृत वाहन, जिनके अंतिम नंबर 2 व 3 है, उन वाहनों में एचएसआरपी लगवाना जरूरी होगा।

15 जनवरी 2022 तक 4 और 5, 15 अप्रैल 2022 तक 6 और 7 व 15 जुलाई 2020 तक 7 और 8 अंक वाले वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अनिवार्य होगी।

इस बारे में एआरटीओ एके पांडेय ने बताया कि शासन का आदेश मिल गया है। जिले में 7.34 लाख वाहन पंजीकृत हैं। अब तक डेढ़ लाख वाहनों में ही एचएसआरपी लगी है। पांच लाख से अधिक वाहन शेष हैं। 15 अप्रैल, 2021 तक वाहनों में एचएसआरपी अनिवार्य हो जाएगी। इसके बाद प्रवर्तन के तहत कार्रवाई होगी।

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