जीएसटी पंजीकृत व्यापारी की दुर्घटना में मृत्यु के बाद पत्नी को राज्य कर द्वारा दी गई 10 लाख बीमा राशि
ABHISHEK SHARMA
Noida : नोएडा के गिझोड़ गाँव में 1 वर्ष पूर्व एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद वाणिज्य कर विभाग द्वारा व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना में ₹10 लाख की सहायता राशि व्यापारी की पत्नी को उपलब्ध कराई गई है।
बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य में वाणिज्य कर विभाग द्वारा व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत फर्म प्रोपराइटर की मृत्यु के बाद 10 लाख की सहायता राशि व्यापारी को बिना किसी प्रीमियम भुगतान के प्रदान की जाती है।
राज्य कर खंड 12 नोएडा के डिप्टी कमिश्नर मनोज कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि वाणिज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य में पंजीकृत समस्त व्यापारियों को व्यापारी दुर्घटना बीमा का लाभ निशुल्क को दिया जाता है। जो भी व्यापारी वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत हैं उनको व्यापारी दुर्घटना इसके लिए किसी भी व्यापारी को किसी भी प्रकार का प्रीमियम भुगतान नहीं करना पड़ता है।

जिसके तहत नोएडा में दिवंगत व्यापारी अवधेश पाल की धर्मपत्नी रिंकी पाल को 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। नोएडा में करीब 1 वर्ष पूर्व अवधेश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बता दें कि व्यापारी का उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर विभाग में पंजीकरण था। जिसके चलते उनके परिवार को यह राशि प्रदान की गई है।
वाणिज्य कर कार्यालय खंड 12 नोएडा में पंजीकृत सर्वश्री पाल ट्रेडर्स नोएडा में प्रोपराइटर अवधेश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। व्यापारी की दुर्घटना में मृत्यु के कारण उनकी पत्नी रिंकी पाल को वाणिज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 10 लाख रूपये की बीमा दुर्घटना राशि प्रदान की गई है। जिसके लिए व्यापारी द्वारा कोई प्रीमियम भुगतान नहीं किया गया था।

