चुनाव में रिश्वत देना और लेना जुर्म

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नोएडा विधानसभा उप चुनाव में रिश्वत देने और लेने वाले प्रत्याशियों और वोटर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग ने जारी निर्देश में कहा है कि यदि कोई रिश्वत देते या लेते पकड़ा जाता है, तो उस जुर्माना और एक साल की कैद हो सकती है।
गौरतलब है कि नोएडा विधानसभा उप चुनाव के लिए बिसात बिछ चुकी है। चुनाव मैदान में कुल 13 कंडिडेट हैं। शनिवार को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह का आवंटन भी कर दिया गया है। अब रविववार से प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार अभियान तेज किया जाएगा। प्रत्याशियों के पास सिर्फ 12 दिन बचे हैं अपने आप को वोटर के बीच साबित करने के लिए। चुनाव में अमूमन प्रत्याशियों द्वारा वोटर को प्रलोभन दिय जाता है। इस बार भी ऐसी घटनाएं होने की प्रबल संभावना है। ऐसे में चुनाव आयोग के निर्देश पर फ्लाइंड स्क्वाइड दस्ते का गठन किया गया है। यह टीम प्रत्याशियों और उनके समर्थकों पर नजर रखेगी। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, यदि कोई व्यक्ति चुनाव के दौरान किसी व्यक्ति को उनके चुनाव अधिकार का प्रयोग करने के लिए नकदी या माल के रूप में प्रलोभन देता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रिश्वत देने और लेने वालों दोनों पर कार्रवाई करने का प्राविधान है। इसके अनुसार दोनों पर एक साल का कारवास या जुर्माना या फिर दोनों सजा दी जा सकती है। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति किसी को वोट देने से रोकता है और उसे धमकी देता है या उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उसे भी एक साल की कैद या जुर्माना या फिर दोनों सजा मिल सकती है। जिला निर्वाचन विभाग ने चुनाव आयोग के निर्देशानुसार इन गतिविधियों पर नजर रखने के लिए फ्लाइंग स्क्वाइड टीम का गठन किया है। यह टीम विधानसभा क्षेत्र में गस्त करेगी और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों और उनके समर्थकों पर नजर रखेगी। अपर जिलाधिकारी प्रशासन चन्द्रशेखर ने बताया कि यह टीम रिश्वत लेने व देने वाले दोनेां के विरुद्ध मामला दर्ज करेगी और भयभित करने या धमकी देने वाले व्यकित के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज कराकर कार्रवई करेगी। इसके साथ ही रिश्वत या अन्य तरह के प्रलोभन देने वाले व्यक्ति की शिकायत के लिए प्रशासन से 24 घंटे कभी भी शिकायत की जा सकती है। एडीएम ने बताया कि इसके लिए 01202932023 नम्बर पर भी काॅल करके शिकायत की जा सकती है।
टोल फ्री नम्बर भी जारी
प्रत्याशियों द्वारा रिश्वत देने और वोटर को अपने पक्ष में करने जैसी शिकायतों के लिए निर्वाचन विभाग ने एक टोल फ्री नम्बर भी जारी किया है। एडीएम ने बताया कि टोल फ्री नम्बर 18001801950 पर कोई भी शिकायत कर सकता है। यह नम्बर लखनउ स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय का है।

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