प्रत्याशियों को आयोग के निर्देशों का पालन करने के निर्देश

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जिला निर्वाचन अधिकारी ए वी राजामौली ने जनपद के नोएडा विधान सभा उप निर्वाचन लड़ने वाले समस्त उम्मीदवारों का आहवान करते हुए कहा कि सभी को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों से सम्बन्धित पुस्तिका उपलब्ध करायी गयी है और निर्वाचन के दौरान जनपद में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहित लागू है, जिसका शत प्रतिशत पालन किया जाए।
जिला मजिस्टेªट कलेक्टेªट सभागार में उम्मीदवारों एवं राजनैतिक प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए उनका आहवान कर रहे थे। उन्होंनें कहा कि समस्त प्रत्याशी निर्वाचन प्रकिया के दौरान अपने प्रचार प्रसार के लिये जो कार्य करे उसकी 48 घण्टे पूर्व अनुमति प्राप्त करते हुए ही उस कार्य को किया जाये जो भी सभा रैलियां या अन्य कार्यक्रम उनके द्वारा किये जाने है। सभी अनुमति प्राप्त करते हुये की किये जायेगे। अन्यथा उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। यदि किसी भी उम्मीदवार के द्वारा प्रचार के दौरान बिना अनुमति के निर्धारित वाहनों से अधिक प्रयोग किया जायेगा तो उन्हें सीज करने की कार्यवाही होगी। इसीप्रकार चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी धार्मिक स्थल का प्रयोग नहीं किया जायेगा। राजामौली ने सभी का आहवान किया कि उन्हें जो निर्देश पुस्तिका दी गयी है उसका सभी गहनता के साथ अध्ययन कर ले और उसी के अनुसार अपना चुनाव प्रचार कार्य सम्पन्न करें। उन्होंने कहा कि सभी प्रत्याशी ा निर्वाचन व्यय में पूर्ण पारदर्शिता बरतें अन्यथा प्रशासन द्वारा आयोग के दिशा निर्देशानुसार विभिन्न व्यय अनुवीक्षण टीमें जनपद में गठित है और उनके द्वारा गहनता के साथ अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है तथा सभी प्रत्याशियों के निर्वाचन व्यय पर उनके द्वारा पैनी नजर रखी जा रही है। सभी उम्मीदवार अपना निर्वाचन व्यय समय समय पर वरिष्ठ कोषाधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराते रहें।

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