मतदाताओं को दो जगह वोट बनवाने पर हो सकती है जेल ग्रेटर न¨एडा;सतेन्द्र सिंह
अगर आप एक से अधिक स्थानों पर मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करा रहे हैं, तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के की धारा-31 के तहत ऐसे लोगों को एक साल की जेल भी हो सकती है। एडीएम ने ऐसे लोगों को अपना नाम कटवाने का निर्देश दिया है।
अपर जिलाधिकारी संजय चैहान ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2014 को सम्पन्न कराए जाने के लिए अभियान शुरू किया है और ऐसे मतदाता चिन्हित किए जा रहे हैं। जिनके वोट एक से अधिक जगह पर बने हैं। उन्होंने बताया कि पता चला है कि बड़ी संख्या में ऐसे मतदाताओं ने दो जगह मतदाता फोटो पहचान पत्र बनवा लिया है। उन्हांेने ऐसे मतदाताओं को आगाह किया है कि वे तत्काल एक जगह से अपना कटवाने के लिए प्रपत्र-7 भरकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उप जिलाधिकारी सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तहसीलदार कार्यालय में जमा करा सकते हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जनपद में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार मतदाता सूची को शतप्रतिशत त्रुटिहीन बनाने का प्रयास किया जा रहा है।