24 दिसंबर को झूठे शपथपत्र मामले में केजरीवा ल को लेनी होगी जमानत, तय होंगे आरोप

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24 दिसंबर को झूठे शपथपत्र मामले में केजरीवाल को लेनी होगी जमानत, तय होंगे आरोप
मौलिक भारत के सदस्य नीरज सक्सेना और अनुज अग्रवाल की आपराधिक शिकायत ( संस्था के वकील राहुलराज मलिक हें) पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 24 दिसंबर 2016 को दिल्ली की पटियाला हॉउस कोर्ट में जमानत लेनी पड़ेगी। शिकायत के अनुसार केजरीवाल ने नई दिल्ली का चुनाव लड़ते वक्त झूठा शपथ पत्र चुनाव आयोग में दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने अपनी आय और पते की झूठी जानकारी दी। अदालत ने मौलिक भारत के आरोपो प्रथम दृष्टयता सही मानकर पिछले बर्ष ही केजरीवाल के खिलाफ सम्मन जारी किये थे, किंतू केजरीवाल लगातार कोर्ट में अनुपस्थित होकर जमानत कराने से बचते रहे हें। अंततः पिछली तारीख पर अदालत ने हर कीमत पर 24 दिसंबर को केजरीवाल को जमानत कराने, बेल बांड भरने और उनके खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दिए थे। उल्लेखनीय है कि केजरीवाल ने दिल्ली का चुनाव गाजियाबाद के कौशाम्बी में रहते हुए लडा था और फर्जीवाड़ा करके स्वयं का नाम दिल्ली की मतदाता सूची में डलवा दिया था। उनके शपथ पत्र में भी गंभीर गड़बड़ियां हें जिनको न्यायलय संज्ञान ले चूका है। अगर केजरीवाल आरोपो को गलत नहीं सिद्ध कर पाये तो उनको विधायक और मुख्यमंत्री पद से तो इस्तीफ़ा देना ही पड़ेगा, जनप्रतिनिधि कानून का उल्लंघन करने पर जेल भी जाना पड़ेगा, साथ ही पांच बर्षों तक चुनाव लड़ने से वंचित रहना पड़ेगा।
अनुज अग्रवाल
महासचिव, मौलिक भारत

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