गौतमबुद्धनगर-गाजियाबाद समेत पूरे यूपी में शुरू हुआ 55 घंटे का लाॅकडाउन, इन बातों का रखें ध्यान

ABHISHEK SHARMA

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जनसंख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। इस पर लगाम लगाने के लिए प्रत्येक सप्ताहंत अन्य जिलों की तरह गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद में भी शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक 55 घंटे का लॉकलाउन शुरू है।

इस दौरान नोएडा और ग्रेटर नोएडा में गैरजरूरी दुकानें और संस्थान बंद हैं। अनावश्यक रूप से घर से निकलने पर पाबंदी है। 55 घंटे के दौरान गैरजरूरी कामों से निकले लोगों पर गौतमबुद्धनगर जिला प्रशासन विधि सम्मत कार्रवाई करेगा। आइये जानते हैं कि 55 घंटे के दौरान लोग क्या कर सकेंगे और किस पर है प्रतिबंध।

बिना वजह घरों से निकले की अनुमति नहीं होगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानून के मुताबिक, कार्रवाई की जाएगी। सड़कों पर बिना मकसद घूमना मना होगा, यह नियम सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू होगा।

 

जरूरी काम से सार्वजनिक स्थलों पर निकले लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा, ऐसा नहीं करने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। किसी काम के लिए गाड़ियों से निकले लोगों पर जुर्माना लगाया जा सकता है और यहां तक कि गाड़ी भी जब्त की जा सकती है।

नोएडा-ग्रेटर नोएडा में धारा-144 लागू है, ऐसे में 5 से अधिक लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। घर से निकलते समय मास्क लगाएं और हर हाल में शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करें।

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