सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हुआ पालन, राजमार्गों पर ठेके पर लगी लगाम
ROHIT SHARMA , TEN NEWS
राष्ट्रीय राज्य मार्गो पर पड़ने वाले ठेकों पर हुई ठेकाबंदी, सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल और स्टेट हाईवे के दोनों तरफ 500 मीटर के दायरे में पड़ने वाले होटल, पब और रेस्तरां में शराब की बिक्री पर रोक लगा दी है|
इसी पर कार्यवाई करते हुए आबकारी विभाग ने दिल्ली के आस-पास के इलाकों में पड़ने वाले राजमार्गो पर चलने वाले 46 ठेकों में से 21 ठेके को दूसरी जगहा पर टांसफर कर दिया गया है वही 25 दुकानों के लिए जगहा चिन्हित की जा रही है | वही जो दुकाने कस्बे में आ गयी है और उस कस्बे बाहर से हाईवे निकल गया है वहे दुकाने सिटी की सड़को में गिनती होने के चलते नही हटाई जा रही है| शराब पी कर गाडी चलाने से होने वाली घटनओ को देखते हुए लिए गए इस फैसले के बाद एन सी आर में राष्ट्रीय राज्य मार्ग 91 और राज्य मार्ग पर देशी वे अंग्रेजी शराब के 21 ठेकों को दूसरी जगहा ट्रांसफर कर दिया गया है| वही 25 अंग्रेजी वे देशी शराब के ठेकों, के लिए जगहा चिन्हित की जा रही है| ताकि राष्ट्रीय राज्य मार्गो पर आने वाले सभी ठेको को पूरी तरहा से बन्द किया जा सके|
वही आबकारी अधिकारी का कहना है की जिन कस्बो के बाहर से राष्ट्रीय राज्य मार्ग निकाला गया है वही दुकाने सीटी में आने कारण नही हटाई जा रही है |जिसके चलते आज भी दादरी और सूरजपुर कस्बे में देशी और अंग्रेजी शराब की दुकाने जरूर आप को दिखाई दे सकती है| हाईवे के पास से शराब के ठेके बन्द होने से जहां आम आदमी खुश है वही अधिकारियो का कहना है की जिले में जो ठेके है उनको सख्त आदेश दिए गए है की वहे अपनी दुकानों को समय रहते हुए एक्सप्रेसवे से हटा ले नही तो कारवाही की जाएगी |
