बच्चों की फीस वसूल सकते हैं स्कूल, फीस बढ़ाने पर डीएम ने लगाई रोक, पढ़ें खबर
Abhishek Sharma
गौतमबुद्ध नगर के डीएम सुहास एल वाई ने जिले के सभी स्कूलों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। डीएम ने स्कूलों को अभिभावकों से फीस लेने की अनुमति दी, लेकिन लॉकडाउन के दौरान स्कूल प्रशासन नए सत्र के लिए न तो फीस बढ़ा सकता है और न ही तीन महीने की अग्रिम फीस जमा करने की अभिभावकों से मांग कर सकते हैं।
इस दौरान छात्रों की ट्रांसपोर्ट फीस लेने पर भी मनाही है। साथ ही निर्देश जारी करते हुए डीएम सुहास एल वाई ने ये भी स्पष्ट किया कि स्कूल मालिकों को सभी शिक्षकों को समय पर सैलेरी भी देनी होगी।
प्रशासन की तरफ से सभी स्कूलों को सख्त हिदायत दी गई है कि वो फीस न भर पाने की स्थिति में किसी भी छात्र को ऑनलाइन क्लासेज से वंचित नहीं कर सकता और न ही उसका नाम काट सकते हैं।
अगर कोई ऐसा करता है और इसकी शिकायत की जाती है तो उसके खिलाफ जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा।
अगर कोई स्कूल जारी दिशा-निर्देशों को न मानते हुए मनमानी करता है तो उसके लिए हेल्पलाइन ई-मेल आईडी भी जारी की गई है। पीड़ित छात्र और अभिभावक ई-मेल feecommitteegbn@gmail.com पर शिकायत कर सकतें हैं।