ग्रेटर नोएडा में नाबालिग भाई ने किया बड़ी बहन से रेप, पुलिस ने की ये कार्यवाही

Ten News Network

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ग्रेटर नोएडा:– ग्रेटर नोएडा में शर्मनाक घटना सामने आई है। आपको बता दें कि 12 वर्षीय भाई ने अपनी बड़ी बहन से रेप किया है। वही इस मामले की सूचना पुलिस को मिली , पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

दरअसल , लड़की के नियोक्ताओं को उसके गर्भवती होने के बारे में पता चलने और चाइल्डलाइन को सूचित करने के बाद पुलिस को घटना की सूचना दी गई।

 

पुलिस द्वारा दी गयी जानकारी के मुताबिक, लड़की दो-तीन महीने पहले गर्भवती हुई होगी। नाबालिग पांच भाई-बहनों में शामिल हैं , जो अपने माता-पिता के साथ किराए के मकान में रहते हैं। उनकी मां एक आवासीय सोसायटी में नौकरानी के रूप में काम करती हैं और उनके पिता एक निर्माण श्रमिक हैं। लड़की अपनी माँ के साथ उन घरों में जाती थी, जहाँ वह काम साझा करते थे।

 

पुलिस ने बताया कि लड़की को नौकरी दिलाने वाले शख्स ने उसका उभरा हुआ पेट देखा इसके बाद उसने लड़की के स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ की। जब उन्होंने गहराई से जांच की, तो उसने खुलासा किया कि उसके भाई ने लगभग दो-तीन महीने पहले उसके साथ दो बार यौन संबंध बनाए थे। बिसरख एसएचओ अनीता चौहान ने बताया कि लड़की और लड़का इस कृत्य के परिणामों से अनजान थे।

जब नियोक्ता ने चाइल्डलाइन को सूचित किया, तो पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और यह पता चला कि माता-पिता को स्थिति की गंभीरता का एहसास नहीं था। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि लड़की ने अपनी मां को बताया था, लेकिन उसने कथित तौर पर इस पर ध्यान नहीं दिया।

 

पुलिस अधिकारी ने कहा, “परिवार को लगा कि लड़की को संक्रमण है और उसे पता ही नहीं था कि वह गर्भवती है।” मामले की जांच कर रही सब-इंस्पेक्टर उषा कुशवाहा ने बताया कि लड़की पांच भाई-बहनों में दूसरी और लड़का तीसरा है। “लड़की ने सातवीं तक पढ़ाई की है जबकि लड़का तीसरी कक्षा में है। फिलहाल स्कूल बंद होने के कारण नाबालिग आरोपी अपने पिता के साथ निर्माण स्थल का दौरा करता है। सोमवार को बालक को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया। उसे मंगलवार को दूसरे चरण के किशोर आश्रय में भेजा गया था।

लड़की की गर्भावस्था की स्थिति का पता लगाने के लिए एक अल्ट्रासाउंड किया जाएगा। उसे भी आश्रय गृह भेज दिया गया है। किशोर के खिलाफ बिसरख थाने में आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5/6 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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