गौतमबुद्ध नगर में 30 अक्टूबर तक धारा 144 लागू, नियम तोड़ने पर पुलिस करेंगी बड़ी कार्यवाही
Ten News Network
नोएडा :– आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए गौतमबुद्धनगर में 30 अक्टूबर तक धारा 144 बढ़ा दी गई है।
इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, धारा-144 की अवधि बढ़ने के बाद नोएडा पुलिस ने सभी थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकालने के लिए अधिकारियों ने निर्देश जारी किए है । इस दौरान के पुलिस अधिकारी सहित सभी थानों की टीम मौजूद रहेंगी।
कोरोना संक्रमण रोकने और त्योहारों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के चलते जिले में धारा-144 लागू की की अवधि बढ़ाई गई है। इसके तहत पुलिस आज रात को फ्लैग मार्च निकालेगा। पुलिस ने महात्मा गांधी के जयंती से धारा-144 के नियमों का पालन करने की अपील की। इसके अलावा लोगों से कोविड नियमों का पालन करने, कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से भीड़ इकट़्ठा न करने व विरोध प्रदर्शन न करने सहित अन्य अपील की गई।
पुलिस आयुक्त के आदेश पर अधिकारियों ने बताया कि रात्रि कर्फ्यू संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पुलिस ने मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। इसके साथ ही बिना वजह रात को घर से बाहन न निकलने की हिदायत दी गई। इस दौरान पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वाले कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की।
साथ ही उन्होंने कहा कि नवरात्र, दशहरा, दीपावली, ईद समेत महान लोगों की जयंती पर लोग इकट्ठे ना हो, जिसको लेकर धारा 144 लागू की है , क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, अगर लापरवाही होती है तो कोरोना के केस बढ़ेंगे, जिसको लेकर धारा 144 लागू की है, जिसका पालन गौतमबुद्ध नगर के सभी थाना के प्रभारी करेंगे।
Discover more from tennews.in: National News Portal
Subscribe to get the latest posts sent to your email.