AN APPEAL BY GAUTAM BUDH NAGAR DISTRICT ELECTION OFFICERS A V RAJA MOULI

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जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्टेªट ए0वी0 राजामौली ने जनपद के समस्त मतदाताओं का आहवान करते हुये अपील की है कि 10 अपै्रल(आज) होने वाले लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2014 के मतदान में सभी मतदाता अपने घरों से निकलकर अपने सम्बन्धित बूथ पर पहुॅचे और अपने मत का प्रयोग अवष्य रूप से करें। उन्होंनें अपनी अपील में कहा कि भारत देष का लोकतंत्र अपनी मतबूती के लिये विष्व में प्रसिद्ध है अतः अपने भारत देष के लोकतंत्र को और अधिक मजबूत करने के लिये मतदान अवष्य करें यह देष के लिये एक पुण्य का कार्य होगा। मतदान के लिये सभी मतदाता अपने निजी वाहनों का प्रयोग कर सकेगें।

जिला निर्वाचन अधिकारी ए0वी0 राजामौली ने सभी मतदाताओं का यह भी आहवान किया है कि सभी मतदाता अपना वोट डालने के लिये अपने घरों से अपने पोलिंग बूथ तक जाने के लिये अपने निजी वाहनों का प्रयोग कर सकते है उनके द्वारा अपने वाहनों को मतदेय स्थल से 200 मीटर की दूरी पर पार्क किया जायेगा और वहाॅ से पैदल मतदेय स्थल पर पहुॅचेगें। उन्होंनें कहा कि सभी मतदाता पुलिस चैंकिग के दौरान उनका सहयोग करे और अपने वाहन के अधिकृत प्रपत्र अवष्य अपने साथ लेकर चले।

उन्होंनें इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया है कि कोई भी प्रत्याषी या उनका एजेन्ट अपने वाहनों से मतदाताओं को ढोने का कार्य नहीं करेगा। और न ही बिना अनुमति वाले वाहनों का प्रयोग करेगा। यदि कोई उम्मीदवार या उनका एजेन्ट बिना अनुमति वाले वाहनों का प्रयोग करते हुये पाया गया तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायगी।

मतदाता सूची में सम्मलित सभी मतदाता बिना ऐपिक कार्ड के भी कर सकते है अपने मत का प्रयोगः-
जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्टेªट ए0वी0 राजामौली ने जनपद के सभी मतदाताओं का यह भी आहवान किया है कि जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है और उनके पास अपना ऐपिक कार्ड नहीं है वे भी अपने मत का प्रयोग कर सकेगें और भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा इस सम्बन्ध में अन्य 11 विकल्प दिये गये है उनमें से कोई भी फोटोयुक्त पहचान पत्र अपने साथ ले जाकर और उसे पीठासीन अधिकारी को दिखाकर अपने मत का प्रयोग कर सकते है। श्री राजामौली ने सम्बन्धित विकल्पों की जानकारी देते हुये बताया कि मतदान करने के लिये पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंष, बैंको की फोटोयुक्त पासबुक, कर्मचारियों के फोटोयुक्त पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मानरेगा जाब कार्ड, श्रम मंत्रालय की स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंषन दस्तावेज, तथा निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची का मतदान के लिये प्रयोग किया जा सकता है। उन्होंनें सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है।
जिला सूचना अधिकारी
गौतमबुद्धनगर

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