दिल्ली के कोविड 19 अस्पतालों के सभी वार्ड में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, सरकार ने दिए निर्देश

Rohit Sharma

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नई दिल्ली :— दिल्ली में विशेष तौर पर कोविड-19 के मरीजों का इलाज करने वाले अस्पतालों को सभी वार्ड में तत्काल सीसीटीवी कैमरा लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के आदेश में यह भी कहा गया कि सभी कोविड-19 समर्पित अस्पतालों को मरीज के एक अटेंडेंट (देखरेख करने वाला) को अस्पताल परिसर में रुकने की अनुमति देनी होगी, जोकि अस्पताल की ओर से निर्धारित स्थान पर ही रहेगा ।

उच्चतम न्यायालय के 19 जून के आदेश के अनुपालन में यह निर्देश जारी किए गए हैं. दिल्ली की स्वास्थ्य सचिव पद्मिनी सिंगला ने कहा कि निर्देश ‘तत्काल अनुपालन’ के लिए हैं. आदेश के मुताबिक, ‘ सभी कोविड समर्पित अस्पतालों को निर्देश दिया जाता है कि अस्पताल के सभी वार्ड में सीसीटीवी कैमरे तत्काल लगाना सुनिश्चित किया जाए ।

इसके मुताबिक सभी अस्पतालों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत निरीक्षण करने वाले विशेषज्ञ दल को सीसीटीवी कैमरे की फुटेज उपलब्ध कराएंगे. इसके अलावा, एक सहायता डेस्क भी स्थापित करना होगा, जहां जाकर अथवा फोन के जरिए भर्ती मरीज के बारे में जानकारी ली जा सके।

दिल्ली के सभी कोरोना डेडिकेटेड अस्पतालों को ये सुनिश्चित करने को कहा गया है कि अस्पताल के सभी वॉर्ड में सीसीटीवी कैमरा तत्काल प्रभाव से इनस्टॉल कराये जाएं । इसके लिए पीडब्ल्यूडी को फौरन अस्पताल के मैनजमेंट को सहयोग देने के निर्देश दिये गए हैं, ताकि हॉस्पिटल वॉर्ड में एडमिट मरीजों की उचित देखभाल से जुड़ी जरूरतों का पता लगा सकें और पेशेंट केयर में पारदर्शिता बरती जा सके ।

सभी कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों को ये भी निर्देश दिया गया है कि वो ये सुनिश्चित करें कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जांच टीम/ विषेशज्ञों की सुपरवाईज़िंग टीम या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित अथॉरिटी को उपलब्ध कराई जा सके।

सभी कोविड डेडिकेटेड अस्पताल मरीज के साथ एक अटेंडेंट (जो अपनी मर्जी से तैयार हो) को हॉस्पिटल परिसर में एक निर्धारित एरिया तक रहने की इजाज़त दें ।

सभी कोविड डेडिकेटेड अस्पताल एक हेल्पडेस्क बनाये, जहां कोई भी स्वंय जाकर या टेलीफोन के जरिए अस्पताल में भर्ती मरीज के बारे में सूचना प्राप्त कर सके ।

सभी अस्पतालों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया गया है. इसका अनुपालन नहीं करने पर बिना किसी अन्य नोटिस के संबंधित अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी ।

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