नई दिल्ली :– दिल्ली सरकार ने ई-रिक्शा चलाने के लिए लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदकों को बिना किसी अपॉइंटमेंट के सीधे सम्बंधित लाइसेंसिंग प्राधिकरण में संपर्क करने की अनुमति देने का महत्वपूर्ण फैसला किया है।
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने एक आदेश जारी कर कहा है कि आवेदक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर सारथी के माध्यम से फीस जमा करने के बाद सभी कार्य दिवस पर दोपहर दो बजे से चार बजे के बीच संबंधित जोन के लाइसेंसिंग अथॉरिटी से सीधे संपर्क कर सकते हैं। परिवहन विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।
दिल्ली सरकार ने पिछले कुछ महीनों में सभी जोनल कार्यालयों/क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) के संचालन के तरीके में ऐतिहासिक बदलाव किए हैं जिसके अंतर्गत वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) और लाइसेंस से संबंधित अन्य गतिविधियों के लिए फेसलैस सेवाएं शुरू की जा रही हैं।
फिलहाल अभी इन फेसलैस सेवाओं का परीक्षण चल रहा है। विभाग अगले कुछ महीनों में 70 अन्य आवश्यक सेवाओं को दो चरणों में फेसलैस सेवाओं के अंतर्गत लाने की योजना बना रहा है। दिल्ली में फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये अति महत्वपूर्ण है।
एक अन्य अहम फैसले में दिल्ली परिवहन विभाग ने आवेदकों को ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) टेस्ट में शामिल होने का विकल्प दिया है। ऐसा आमजनों, विशेष रूप से कामकाजी वर्ग की सुविधा के उद्देश्य से किया गया है, जिन्हें कार्य दिवस पर ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट देने में दिक्कत होती है। दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी ईवी पॉलिसी 2020 के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार हर ई-रिक्शे की खरीद पर 30 हजार रुपये की सब्सिडी प्रदान कर रही है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ऐसे हर वाहन की खरीद पर दिल्ली फाइनेंस कॉपोर्रेशन (डीएफसी) के माध्यम से ऋण पर पांच प्रतिशत ब्याज में छूट देने की भी योजना बना रही है।