नई दिल्ली :– दिल्ली में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है, जी हां आपको बता दें लॉकडाउन के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी की सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का निर्माण रोका जाए, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई चल रही थी।
वही आज दिल्ली हाईकोर्ट ने इस प्रोजेक्ट पर रोक लगाने से इनकार किया है , साथ दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका लगाने वाले शख्स पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है । कोर्ट ने याचिकाकर्ता की मंशा पर भी सवाल खड़ा किया है और कहा इस प्रोजेक्ट को जबरन रोकने के लिए याचिका लगाई गई थी।
दरअसल याचिकाकर्ता ने यह कहकर याचिका दायर की थी कि अभी दिल्ली में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर पूरी तरह रोक है, तो इस प्रोजेक्ट का काम क्यों नहीं रोका गया। याचिका में कहा गया था कि 500 से ज्यादा मजदूर वहां काम कर रहे हैं, इससे वहां कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा है।
आज जब दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया तब पहले ही दिल्ली सरकार कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर रोक को हटा चुकी है , दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि लोगों की रुचि इस प्रोजेक्ट में है और इस पर नवंबर में काम पूरा होने का कॉन्ट्रैक्ट है ।
अदालत ने कहा कि यह महत्वपूर्ण पब्लिक प्रोजेक्ट है और इससे अलग करके नहीं देखा जा सकता है यह एक राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट है। अदालत ने कहा कि इस प्रोजेक्ट की वैधानिकता साबित की जा चुकी है और सरकार को नवंबर 2021 तक इस काम को पूरा करना है।
कोरोना संक्रमण के सवाल पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा क्योंकि अभी सभी वर्कर निर्माण स्थल पर हैं और सभी को भी प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है , इसलिए कोर्ट के पास कोई कारण नहीं है कि वह आर्टिकल 226 के तहत मिले शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस प्रोजेक्ट को रोक दें।