न्यायालय में उपस्थित हुए बिना लघु प्रकृति के अपराधिक वादों शीघ्र निस्तारण

Galgotias Ad

न्यायालय में उपस्थित हुए बिना लघु प्रकृति के अपराधिक वादों शीघ्र निस्तारण – जिला जज

गाजियाबाद,13मईः : जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि वादकारियों को त्वरित न्याय एवं सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए लघु प्रकृति के अपराधिक वादो (जुआ अधिनियम,मोटर वाहन अधिनियम,पुलिस अधिनियम एवं क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम से सम्बन्धित वाद) के निस्तारण हेतु माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा सरल पैटी आफेन्स फाइन डिपोजिट स्कीम का शुभारम्भ माह मई,2015 के तृतीय सप्ताह में किया जाना अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट /नोडल अधिकारी सरल पैटी आफेन्स फाइन डिपोजिट स्कीम अरविन्द कुमार यादव ने उक्त संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि जिन मामलों का निस्तारण जुर्माने के आधार किया जाएगा उनमें विशेष सम्मन मय चालान फार्म वादकारी/अभियुक्त के पते पर प्रेषित किया जाएगा । विशेष सम्मन में निर्धारित जुर्माने की धनराशि अपने नजदीकी भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में जमा करने से बिना न्यायालय में उपस्थित हुए अभियुक्त/ वादकारी के वाद का निस्तारण हो जायेगा । उन्होने कहा इस योजना के अन्तर्गत अपराध में आरोपित जुर्माने तथा बैंक शुल्क के अतिरिक्त अन्य खर्चो एवं समय की बचत होगी । अधिक जानकारी जनपद न्यायालय की हीं्रपंइंकण्दपबण्पद पर उपलब्ध है । उन्होंने जनपद के वादकारियों से अपील की है कि वे उक्त स्कीम के अन्तर्गत लघु प्रकृति वादों का निस्तारण कराकर लाभान्वित हों ।

गाजियाबाद,13मईः : जिलाधिकारी विमल कुमार शर्मा ने बताया कि शासन ने जमाकर्त्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूरे प्रदेश में ई-रिसीट व्यवस्था लागू की है । उन्होंने जनपद के सभी विभागों के आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया है जहंा जमाकर्त्ताओं की संख्या अधिक होती है तथा उनके द्वारा अधिक मात्रा मात्रा में नियमित रुप से चालानों के माध्यम से धनराशि राजकोष में जमा कराई जाती है वे तत्काल प्रभाव से शासकीय प्राप्तियां ई-रिसीट के माध्यम से जमा कराना सुनिश्चित करें ।

Comments are closed.