दादरी तहसील के 5 गॉव के किसानों को कृषि निवेष अनुदान में 90 लाख रूपये के चैक वितरण किया

Galgotias Ad

LOKESH GOSWAMI दादरी तहसील के 5 गॉव  के किसानों को कृषि निवेष अनुदान में  90 लाख रूपये के चैक  वितरण किया दादरी तहसील के 5 ग्राम रसूलपुर, शादीपुर छिड़ोली, अजायबपुर, घोड़ी बछेडा एवं उचां अमीपुर के किसानों को कृषि निवेष अनुदान का लगभग 90 लाख रूपये का वितरण हुआ।-संकट की इस घड़ी में सरकार एवं प्रशासन किसानों के साथ तथा विगत वर्षो में कृषि निवेष अनुदान की धनराषि हुयी दोगुनी से ज्यादा। -कृषि निवेष अनुदान के अलावा भी बैंकों के माध्यम से किसानों की करायी जायेगी मद्द, विगत दो वर्षो में किसान द्वारा लिये गये ऋण की वसूली एक वर्ष के लिये स्थगित तथा आगामी 5 वर्षो में छमाई किस्त के माध्यम से वापिस कर सकेगे लोन। खरीफ की फसल के लिये आसानी से किसानों का उपलब्ध कराया जायेगा क्राफ लोन तथा उनके युवा बच्चों को रोजगार के दिये जायेगे विशेष   अवसर-डीएम। गौतमबुद्धनगर 19 अप्रैल  2015 जिलाधिकारी एन पी सिंह ने जनपद के किसानों का आहवान करते हुये कहा है कि संकट की इस घड़ी में सरकार एवं जिला प्रशासन उनके साथ है दैवी आपदा से जो उनकी फसलों को क्षति हुयी है उसकी 100 प्रतिषत पूर्ति तो नहीं की जा सकती परन्तु किसानों को इस संकट की घड़ी से उबारने के लिये प्रदेश  सरकार उनके साथ है और सरकार किसानों के प्रति संवेदनषीलता इस बात से स्पष्ट होती है कि किसानों को उनकी फसलों में हुये नुकसान की प्रतिपूर्ति हेतु सरकार के द्वारा कृषि निवेष अनुदान की धनराषि दो गुनी से भी ज्यादा की गयी है और उसी के अनुसार किसानों को उनकी फसलों में हुये नुकसान की प्रतिपूर्ति हेतु कृषि निवेष अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। यह उद्गार जिलाधिकारी श्री सिंह के द्वारा दादरी तहसील के ग्राम उॅचा अमीपुर में लगाये गये राहत कैम्प में किसानों को कृषि निवेष अनुदान के चैक वितरण करने के उपरान्त व्यक्त किये गये। श्री सिंह ने इस अवसर पर ग्राम के 470 किसानों को लगभग 30 लाख रूपये की धनराषि कृषि निवेष अनुदान के रूप में वितरण की और कहा कि इसके अलावा भी आज ही दादरी तहसील के अन्य 4 और ग्रामों में भी किसानों को लगभग 60 लाख रूपये की धनराषि कृषि निवेष अनुदान के रूप मे वितरण की जा रही है जिसमें ग्राम रसूलपुर डासना, शादीपुर छिड़ोली, अजायबपुर तथा घोड़ी बछेड़ा सम्मलित है। उन्होंने  इस मौके पर किसानों हौसला बढाते हुये कहा कि दैवी आपदा से किसानों की फसल को जो क्षति हुयी है उसकी 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति तो नहीं की जा सकती परन्तु सरकार और जिला प्रशासन उनके साथ है और जनपद के किसानों को हर सम्भव मद्द कराने का प्रयास रन्तर रूप से जारी है। जिलाधिकारी ने कहा कि किसानों को कृषि निवेष की धनराषि तो उपलब्ध करायी ही जायेगी इसके अलावा भी जिला स्तर पर बैंकों के द्वारा भी किसानों को हर सम्भव मद्द करायी जायेगी। उन्होनें कहा कि जिन किसानों पर विगत दो वर्ष की अवधि का बैंक लोन है उसकी वसूली एक वर्ष के लिये स्थगित करा दी गयी है और लोन की राषि को आगामी 5 वर्षो में किसानों को छमाई किस्त के आधार पर वापसी की सुविधा प्रदान करायी जा रही है। जो किसान खरीफ की फसल हेतु क्रॉप लोन लेना चाहते है उन्हें आसानी से बैंक के द्वारा यह लोन उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होनें किसानों का यह भी आहवान किया कि तत्काल यदि किसी किसान को लोन की आवष्यकता है तो उन्हें 10 प्रतिषत ब्याज की दर पर सभी बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी के साथ साथ जो जनपद में खेतीहर मजदूर है उन्हें 10 हजार रूपये का लोन 4 प्रतिषत की दर पर तत्काल दिया जा रहा है यदि कोई इस लोन को लेना चाहे तो वह अपनी सम्बन्धित बैंक षाखा से सम्पर्क स्थापित कर प्राप्त कर सकता है। जिलाधिकारी ने किसानों का यह भी आहवान किया कि यदि उनके युवा पुत्र एवं पुत्रियॉ किसी रोजगार आरम्भ करने के इच्छुक हो तो पूरे जनपद में उन्हें ऋण उपलब्ध कराने की योजना बनायी गयी है और आगामी 30 जून तक किसी भी स्कीम के माध्यम से उन्हें जोड़ते हुये रोजगार के लिये लोन उपलब्ध कराया जायेगा। इस कार्य के लिये नोडल अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी माखन लाल गुप्ता को बनाया गया। बैंक और विकास विभाग के अधिकारी इस कार्य को पूर्ण अंजाम देगें। श्री सिंह ने इस मौके पर ग्रामीणों का यह भी आहवान किया कि उनके ग्राम में यदि 19 वर्ष तक की आयु का कोई बच्चा गम्भीर बीमारी से पीडि़त हो और उसके माता-पिता उसका ईलाज कराने में अक्षम हो तो ऐसे सभी बच्चों का पूर्ण ईलाज सरकार के माध्यम से कराया जायेगा इस सम्बन्ध में भी कोई भी ग्रामीण जिला प्रषासन को सूचना उपलब्ध करा सकता है ताकि पीडि़त बच्चे का निःषुल्क ईलाज कराया जा सकें। आयोजित राहत कैम्प के अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रषासन चन्द्रषेखर, उप जिलाधिकारी दादरी राजेष कुमार यादव, तहसीलदार प्रवीण यादव अन्य अधिकारी गण, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान, महानगर अध्यक्ष राकेष यादव अन्य कार्यकर्ता तथा किसानों भाईयों के साथ ही गणमान्य लोग भी मौजूद थे। -जनपद में 1000 वर्गमीटर के प्लाटों को बेसमेन्ट बनानें के लिये खनन विभाग से तत्काल प्रभाव से उपलब्ध होगी अनुमति।-इस कार्य में बिचौलियों का होगा सफाया-जिलाधिकारी एन पी सिंह। जिलाधिकारी एन पी सिंह ने जानकारी देते हुये बताया है कि अब जनपद में 1000 वर्गमीटर प्लाट वाले भवन निर्माण में बेसमेंट खुदाई की अनुमति तत्काल प्रभाव से जारी करायी जायेगी और इस कार्य में लगे बिचौलियों को चिन्हित करते हुये उनके विरूद्ध भी कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुये जनपद वासियों का आहवान किया है कि जनपद में 1000 वर्गमीटर तक के प्लाट स्वामी यदि नियमों के अनुपालन में अपने बेसमेंट खोदने की अनुमति चाही जाती है तो उन्हें एक सप्ताह के भीतर अनुमति प्रदान करायी जायेगी। श्री सिंह ने बताया कि जिला खनन अधिकारी कलेक्टेªट में अपने कार्यालय में प्रत्येक सप्ताह मंगलवार, बुद्धबार एवं षुक्रवार को उपस्थित रहेगें। जिलाधिकारी ने जनसामान्य का आहवान किया है कि इस कार्य के लिये वह अपना आवेदन पत्र मंगलवार को खनन कार्यालय में दो हजार रूपये की फीस के साथ जमा करा दें और प्लाट के अनुसार 10 रूपये प्रति घन मीटर मट्टी एवं 30 रूपये प्रति घन मीटर बालू की फीस की धनराषि भी अपने आवेदन के साथ जमा करा दे उनकी अनुमति षुक्रवार को खनन अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है। इस सम्बन्ध में उन्होनें खनन अधिकारी को भी सख्त निर्देष दिये है कि नियमानुसार किसी का 1000 वर्ग मीटर हेतु बेसमेंट की अुनमति हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होता है तो उसकी तत्काल फीस जमा कराते हुये षुक्रवार को उसकी अनुमति जारी कर दी जाये। इस कार्य में उनका मौके पर भी जाना आवष्यक नहीं है यदि नियमानुसार प्लाट स्वामी का नक्षा आदि दस्तावेज सही है तो एक मीटर गहराई तक मिट्टी एवं उसके नीचे बालू का आंकलन करते हुये तत्काल निर्धारित षुल्क जमा कराया जाये और वरियता के आधार पर उसे अनुमति पत्र प्रदान किया जाये। जिलाधिकारी ने कहा कि 1000 वर्गमीटर के प्लाट पर पर्यावरण की एनओसी की भी आवष्यकता नहीं है। इस सम्बन्ध में उन्होनें जनपद वासियों का भी आहवान किया है कि यदि खनन विभाग के माध्यम से उन्हें किसी प्रकार की कोई षिकायत हो तो वह उन्हें सीधे या अपर जिलाधिकारी प्रषासन को उपलब्ध करा सकते है और इस कार्य में जो बिचौलियों की कोई जानकारी हो तो उसे भी अवगत करा दी जाये ताकि उनके विरूद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही जिला प्रषासन की ओर से की जा सकें

Comments are closed.