प्राधिकरण ने शाहबेरी में घर तोड़ने के लिए दिया 7 दिन का समय, उसके बाद तोड़ने का खर्चा वसूला जाएगा
ABHISHEK SHARMA
Greater Noida (27/09/19) : ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित शाहबेरी में बनी अवैध इमारतों को ध्वस्त करने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बिल्डरों को नोटिस भेजे हैं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम की धारा-10 के तहत भेजें गए नोटिस में बिल्डरों को एक सप्ताह में अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश दिए गए हैं।
अगर बिल्डरों ने अवैध निर्माण को ध्वस्त नहीं किया तो प्राधिकरण खुद यह कार्रवाई करेगा और इसका खर्च बिल्डर से वसूल करेगा। वहीं ये नोटिस दर्जनों बायर्स को मिला, जिसके बाद शाहबेरी के बायर्स में हलचल मच गई। बायर्स का कहना है कि बिल्डर्स, भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करने के बजाय सरकार ने सारा बोझ हम पर डाल दिया।
दरअसल, पिछले साल जुलाई में बहुमंजिला दो इमारतों के धराशायी होने के कारण उसमें 9 लोगों की दबकर दर्दनाक मौत हो गई थी। इसके बाद से शासन से लेकर प्राधिकरण तक शाहबेरी में अवैध इमारतों को मुद्दा गूंज रहा है। शासन ने अवैध इमारतों का निर्माण करने वाले बिल्डरों के खिलाफ मामला दर्ज कराने के आदेश के अलावा, इसके लिए जिम्मेदार पुलिस व प्राधिकरण के अधिकारियों के नाम भी मांगे थे।
वहीं, अब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बायर्स को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। नोटिस में बायर्स को साफतौर पर चेतावनी दी गई है कि 7 दिन के अंदर निवेशक अपने घर को तोड़ें, नहीं तो फिर प्राधिकरण कार्रवाई करेगा। बायर्स का का कहना है कि वे अपने घरों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं।
इस मामले पर शाहबेरी संघर्ष समिति का कहना है कि प्राधिकरण ने अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए बिल्डरों को नोटिस जारी किए हैं। बिल्डरों ने फ्लैट खरीदारों को इसकी जानकारी नहीं दी है। फ्लैट खरीदार नोटिस के खिलाफ आंदोलन तेज करेंगे।