महागुन बिल्डर को चुकाने होंगे आम्रपाली के 240 करोड रुपये, सुप्रीम कोर्ट ने दिया मार्च 2020 तक का समय

ABHISHEK SHARMA

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सुप्रीम कोर्ट ने महागुन बिल्डर को उस प्लॉट के लिए 240 करोड़ रुपये जमा करने को कहा है जो कर्ज में डूबी रीयल एस्टेट कंपनी आम्रपाली ने दिया था। यह रकम उसे मार्च तक प्लॉट पर निर्माण कार्य शुरू होने से पहले चुकानी होगी।

महागुन बिल्डर अगर ऐसा नहीं कर सके तो इस जमीन की नीलामी नोएडा प्राधिकरण करेगा। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि अगर महागुन बिल्डर ने बकाया रकम नहीं चुकाई तो नोएडा अथारिटी उस जमीन को नीलाम कर देगी।

इससे पहले, सर्वोच्च अदालत ने संबंधित सभी बैंकों के चेयरमैन और सीएमडी को निर्देशित किया है कि वह आम्रपाली रीयल एस्टेट के नोएडा और ग्रेटर नोएडा के होम बायर्स की कर्ज की धनराशि का भुगतान कराएं ताकि नए सिरे से वित्तीय योजना को सुगठित किया जा सके।

सुप्रीम कोर्ट सैकड़ों होम बायर्स की ओर से दायर याचिकाओं की भी सुनवाई कर रहा है जिसमें आम्रपाली कंपनी से फ्लैट का कब्जा देने को कहा गया है और या फिर उनका पैसा लौटाने की मांग की गई है।

बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में आम्रपाली समूह के खिलाफ घर खरीदारों की ओर से दाखिल सभी मामलों की जांच प्रवर्तन निदेशालय को सौंपने का निर्देश दिया था। जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा की ओर से दाखिल अर्जी पर यह आदेश दिया था।

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