नोएडा : नाबालिग बेटी से रेप करने के मामले में पिता को पांच साल की सजा
Ten News Network
नोएडा में 5 साल पहले हुए एक रेप के मामले में नोएडा की एक अदालत ने पिता को अपनी नाबालिग बेटी के रेप का दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय निरंजन कुमार की अदालत ने दोषी पिता को 7 साल जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की रकम 5000 तय की गई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
फरवरी 2015 में नोएडा में रहने वाली एक महिला ने आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ उसके पति ने दुष्कर्म किया है। महिला ने आरोपी पति के खिलाफ नोएडा के सेक्टर 24 थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था।
बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश (पॉस्को एक्ट) तृतीय गौमतबुद्ध नगर निरंजन कुमार की अदालत में सुबूतों और गवाही से स्पष्ट हुआ कि पीड़िता के साथ उसके पिता ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।
न्यायाधीश ने दोषी पिता को सात वर्ष कारावास की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माने का आदेश दिया है। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
इस मामले में बचाव पक्ष लगातार यह दलील देता रहा है कि लड़की का किसी लड़के के साथ प्रेम प्रसंग है. लेकिन अदालत ने सबूतों और गवाहों के बिनाह पर यह फैसला दिया और पिता को दुष्कर्म का दोषी करार दिया है.