नोएडा प्राधिकरण ने बकायेदारों पर कसा शिकंजा , दस दिन में बकाया जमा करने का दिया नोटिस
ROHIT SHARMA
नोएडा :– नोएडा प्राधिकरण ने बकायेदारों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए नोटिस जारी किया है | साथ ही उन्होंने नोटिस के जरिए बकायेदारों को दस दिन के अंदर सारा पैसा जमा करने के आदेश दिए , अगर बकायेदार दस दिन के अंदर पैसा जमा नहीं करता है तो नोएडा प्राधिकरण अलॉटमेंट रद्द कर देगा , साथ ही उस ज़मीन को अपने कब्ज़े में ले लेगा |
दरअसल नोएडा प्राधिकरण ने अपनी परिसंपत्तियों पर देय धनराशि वापस न करने वाले बकायेदारों पर कार्रवाई शुरू की है। नोएडा के सेक्टर-51 स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (पेट्रोल पंप) को नोटिस जारी कर अलॉटमेंट खत्म कर जगह खाली करने को 15 दिन का समय दिया है। भूखंड पर कब्जा लेने के लिए प्राधिकरण विशेषा कार्यधिकारी एमपी सिंह ने वर्क सर्किल तीन को लिखित आदेश जारी कर दिया है। यहीं नहीं कंपनी को 10 दिन के अंदर प्राधिकरण का बकाया राशि जमा करने के लिए आदेश भी दिया है। अन्यथा वसूली के लिए आरसी निर्गमन की कार्रवाई की वैद्यानिक चेतावनी दी जाएगी।
आपको बता दें कि पेट्रोल पंप पर प्राधिकरण का 16 करोड़ 10 लाख 79 हजार 906 रुपए बकाया है। यह जानकारी चौकाने वाली है। इससे प्राधिकरण को कई सौ करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हो रही है। प्राधिकरण ने निजी व्यक्तियों को अनुज्ञा पर परिसंपत्तियों को आवंटित किया है।
खासबात यह है की प्राधिकरण इन आवंटियों से प्रतिमाह की दर से किराया वसूल करता था । इसमें शहर में संचालित हो रहे कई पेट्रोल पंप, आठ बैंक व अन्य व्यवसायिक दुकानें शामिल हैं। जिन्होंने कुछ सालों से किराया नहीं दिया , जिन पर कई सौ करोड़ रुपए बकाया है। इनसे बकाया वसूलने के लिए प्राधिकरण कई बार नोटिस जारी कर चुका है। यही नहीं साधारण ब्याज के लिए एक मुश्त समाधान योजना भी लाया था। ऐसे में न तो नोटिस और न ही योजना का असर इन आवंटियों पर दिख रहा है।
वही इस संबंध में नोएडा प्राधिकरण के सीईओ आलोक टंडन ने सभी अधिकारीयों के साथ बैठक की , जिसमे निर्णय लिया गया सभी बकायेदारों को नोटिस भेजकर दस दिन के अंदर पैसा जमा करवाए , अगर कोई भी बकायेदार समय पर पैसा जमा नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए |
वही इन परिसंपत्तियों में शहर की लीड बैंक भी शामिल है। जिनकी शाखाएं प्राधिकरण की जमीन पर सालों से चल रही हैं लेकिन अब तक इन्होंने बकाया जमा नहीं किया। बैंकों को पहले भी नोटिस जारी किया गया था। ऐसे में उन्होंने चक्रवृद्धि ब्याज में छूट देने के लिए कहा था। लिहाजा प्राधिकरण ने बोर्ड के अनुमोदन के बाद एक साधारण ब्याज यानी 14 प्रतिशत के हिसाब से बकाया जमा करने के लिए एक मुश्त समाधान योजना निकाली थी। जिसमें स्पष्ट था 31 जनवरी तक साधारण ब्याज के साथ बकाया रकम जमा नहीं करने पर अतिरिक्त 11 प्रतिशत ब्याज के साथ बकाया जमा करना होगा। अन्यथा की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी।
नोएडा के बकायेदार बैंक की सूची
भारतीय स्टेट बैंक सेक्टर-2- 96,66,70,024 रुपये
कैनरा बैंक सेक्टर-6- 12,19,94,956 रुपये
ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स सेक्टर-20- 4,33,14,252 रुपये
यूको बैंक सेक्टर-3- 27,91,57,064 रुपये
¨सडीकेट बैंक सेक्टर-18- 2,48,42,964 रुपये
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स फेस-2- 62,44,954 रुपये
विजया बैंक सेक्टर-06- 1,67,93,465 रुपये
पंजाब नेशनल बैंक सेक्टर-18- 13,37,93,064 रुपये
वही इस मामले में नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी एमपी सिंह ने बताया की नोएडा प्राधिकरण की जमीन को किराये पर लेकर काम करने वाले बैंक व पेट्रोल पंप कंपनी पर गाज गिरनी शुरू हो गई, क्योंकि बकायेदारों अपना रुपया वसूलने का काम शुरू कर दिया गया है। इसके तहत पेट्रोल पंप से कब्जा वापस लेने का आदेश जारी किया गया है। अन्य को भी बुलाकर अल्टीमेटम दे दिया गया है।
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