मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर टेन न्यूज़ ने नोएडा के निवासियों से की खास बातचीत, दिखा रोष
Abhishek Sharma / Rahul Kumar Jha
मुमकिन है कि कई लोगों के लिए नियम-कानून तोड़ना शान की बात हो। रसूखदार, ऊंचे संपर्कों वाले और जेब में नोटों की गड्डी लेकर चलने वालों के लिए कानून को ठेंगा दिखाना कभी मुश्किल नहीं रहा, लेकिन पहली सितंबर, 2019 से देश में लागू संशोधित नये मोटर वाहन कानून के बाद से इस मामले में स्थितियां काफी बदल गयी हैं। सड़क पर वाहन लेकर निकले लोगों को छोटे-छोटे नियमों की अवहेलना पर इतना भारी जुर्माना चुकाना पड़ रहा है कि वे अब कार-स्कूटर लेकर निकलने से पहले नियम-कानून के बारे में चार बार सोचते हैं।
मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में संशोधन के बाद ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर 10 गुना अधिक चालान की कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी को लेकर आज टेन न्यूज़ की टीम नोएडा की जनता के बीच पहुंची और उनसे मोटर व्हीकल एक्ट में हुए संशोधन के बारे में उनकी राय जानी। लोगों से बात करके पता चला कि उनके मन में कहीं न कहीं मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर चिंता है और वे इसके प्रति सजग भी हो रहे हैं। लोगों के पास जरूरी दस्तावेज पूरे नहीं है तो वे बस या मेट्रो से यात्रा करना पसंद कर रहे हैं, कोई भी रिस्क उठाने को तैयार नहीं है। वहीं पेट्रोल पंप पर प्रदूषण सर्टिफिकेट बनवाने के लिए भी लंबी लाइनें देखने को मिल रही है।
नोएडा के लोगों ने मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि सरकार ने अचानक से यातायात चालान की राशि में भारी बढ़ोतरी करके लोगों पर जुर्म किया है। लोगों का मानना है कि देश में आई आर्थिक मंदी की भरपाई करने के लिए जुर्माने की राशि में बढ़ोतरी की गई है चालान के रेट 10 गुना बढ़ाए गए हैं। देश में यातायात सुविधाएं बेहतर करके अगर सरकार इस कानून में संशोधन कर यह नियम लागू करती तो बेहतर होता।
लोगों का कहना है कि कुछ उदाहरण हैं, जिनसे नये ट्रैफिक नियमों के लागू होने के बाद बने हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। नोएडा में मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद जब ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने एक कार सवार युवक को गाड़ी के बोनट पर डंडा मार कर रोका और उससे दुर्व्यवहार किया। जिसके बाद युवक को हार्ट अटैक आया और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
हरियाणा के गुरुग्राम में ट्रैफिक पुलिस ने एक ट्रैक्टर-ट्रॉली ड्राइवर का कई नियमों के उल्लंघन के आरोप में 59 हजार रुपये का चालान काट दिया। उससे पहले, 2 सितंबर को गुरुग्राम में ही एक स्कूटी चालक पर विभिन्न मामलों में 23 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था। उक्त व्यक्ति ने यह कहते हुए जुर्माना भरने से इनकार कर दिया कि उसकी स्कूटी की कीमत ही मात्र 15 हजार रुपये है।
इसी तरह, एक ऑटो ड्राइवर को नशे की हालत में ड्राइव करने, ड्राइविंग लाइसेंस समेत जरूरी दस्तावेज नहीं होने के कारण 47,500 रुपये का चालान भुगतना पड़ा। ऐसे ही कई चालान ऑटो चालकों के हुए हैं, जिनके जुर्माने की राशि उनके वाहन की कीमत से कई गुना ज्यादा है। इस बीच, सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो भी जारी हुए हैं, जिनमें दिखाया गया कि मोटरसाइकिल चालकों का एक बड़ा समूह ट्रैफिक पुलिस के सामने से बिना हेलमेट लगाए पैदल निकल रहा है और मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि चालान बिना हेलमेट ड्राइविंग करने पर है, मोटरसाइकिल लेकर पैदल चलने पर नहीं।