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ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने भूमाफियों और अधिसूचित इलाके की भूमि पर अवैध रूप से अनाधिकृत बिल्डरों पर शिंकजा कसने के लिए ,साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए निर्देश जारी किए है । वही जो लोग अवैध रूप से बने फ्लैट या प्लॉट खरीद रहे है उनको प्राधिकरण द्वारा अपील भी की गई है , जिसमे उन्हें बताया गया है की अवैध रूप से बन रहे फ्लैट और अधिसूचित इलाके की भूमि पर अवैध रूप से अनाधिकृत बिल्डरों द्वारा काटी जा रही कॉलोनी में प्लाट नही खरीदे ।

वही ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का कहना है कि उत्तर प्रदेश औधोगिक विकास अधिनियम 1976 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण इलाके के अधिसूचित इलाके में प्राधिकरण की अनुमति के किसी भी प्रकार का निर्माण अवैध एवम अवैधानिक है । अवैध रूप से कराए गए निर्माण की गुणवत्ता , अग्निशमन का उत्तरदायित्व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का नही है ।

वही प्राधिकरण द्वारा आवंटित वैध आवंटनों पर निर्माण कराने वाले बिल्डरों की सूचना एवम जानकारी प्राधिकरण से प्राप्त की जा सकती है । साथ ही उनका कहना है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण इलाके के अधिसूचित इलाके की भूमि पर अवैध रूप से अनाधिकृत बिल्डरों द्वारा काटी जा रही कालोनियों जैसे कि शाहबेरी , चिपियाना एवम आदि ग्रामों में भूखण्डों , भवनों का खरीद – फरोख्त न करे ।
साथ ही अवैध जमीन पर निर्माण न करे ।

वही दूसरी तरफ उन्होंने बताया कि अवैध रूप से काटी जा रही अवैध कॉलोनी एवम भूखण्डों पर किए गए निर्माण को प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त कर दिया जाएगा , यदि कोई व्यक्ति उक्त स्थानों पर भूखण्ड का क्रय-विक्रय या निर्माण करता है तो प्राधिकरण उसके खिलाफ बड़ी कार्यवाही करेगा ।

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