स्पीड गवर्नर का नियम तोड़ने वाले वाहनों पर रहेगी ट्रैफिक पुलिस की पैनी नजर
jitender pal- ten news
नोएडा : (12/07/2019) परिवहन विभाग के साथ साथ अब ट्रैफिक पुलिस भी व्यवसायिक वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए स्पीड गवर्नर का नियम तोड़ने वाले लोगो पर कारवाई कर सकेगी, साथ ही उल्लंघन करने वाले वाहनों पर जुर्माने की डबल मार भी पेड़गी।
आपको को बतादे कि आने वाले सोमवार से कैब, टैक्सी, बस, ट्रक या अन्य व्यवसायिक वाहनों पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। हल्के व्यवसायिक वाहनों ने गति सीमा का उल्लंघन किया तो उनसे 4500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। दो हजार रुपये ओवर स्पीड और 2500 रुपये स्पीड गवर्नर का प्रयोग न करने पर जुर्माना होगा।
बस या ट्रक आदि भारी वाहनों पर दो हजार ओवर स्पीड और पांच हजार स्पीड गवर्नर का प्रयोग न करने का जुर्माना होगा। ट्रैफिक पुलिस ओवर स्पीड का चालान तो काटेगी, इसके साथ ही स्पीड गवर्नर का प्रयोग न करने पर भी कार्रवाई होगी।
एसपी ट्रैफिक अनिल झा ने बताया कि पहले ये अधिकार केवल परिवहन विभाग को ही था। लेकिन अब ट्रैफिक पुलिस भी स्पीड गवर्नर न लगे होने पर कार्रवाई कर सकेगी। इसके लिए सिस्टम अपडेट हो गया है।
जानकारी के मुताबिक नोएडा में अबतक ई चालान प्रणाली के तहत साल सवा लाख वाहनों के चालान काटे जा चुके हैं। और सबसे जायदा चालान तेज स्पीड के कारण काटे गए है। लेकिन इसके बावजूद हलके वाहनों के साथ साथ नोएडा -ग्रेटर नॉएडा में भारी वाहन भी बेलगाम दौड़ रहे है। इन पर अंकुश लगाना जरुरी है।
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