आईएनएक्स मामले में पी चिदंबरम के परिवार ने तोड़ी चुप्पी, मीडिया पर लगाए आरोप

Abhishek Sharma / Rahul Kumar Jha

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आईएनएक्स मीडिया मामले में जहां तमाम जांच एजेंसियां पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ पर्याप्त सबूत होने का दावा कर रही हैं, वहीं आज पी चिदंबरम के परिवार ने इस पूरे मामले को लेकर पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। पूर्व वित्त मंत्री के परिवार के लोगों ने मीडिया पर केंद्र सरकार की मदद करने का आरोप भी लगाया है।


पूर्व वित्त मंत्री के परिवार की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि हमें पता है कि केंद्र सरकार पी चिदंबरम को तंग करने और नीचा दिखाने के लिए ऐसा करा रही है लेकिन इस पूरे मामले को जिस तरह से मीडिया पेश कर रही है वह काफी निराशाजनक है। लेकिन सभी को यह याद रखना चाहिए कि कोई भी इंसान तब तक दोषी नहीं साबित हो जाता जब तक उसके खिलाफ लगाए गए आरोप सही साबित न हो जाएं। ऐसे में अदालत से पहले किसी को लेकर फैसला सुनाना सही नहीं है।

गौरतलब है कि आई एन एक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की चार दिनों की सीबीआई हिरासत खत्म होने पर सोमवार को दिल्ली एक अदालत में पेश किया गया था। कोर्ट ने चिदंबरम की हिरासत अवधि बढ़ा दी थी। अब चिदंबरम 30 अगस्त तक रिमांड पर रहेंगे। आईएनएक्स मीडिया प्रकरण में सीबीआई की ओर से दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई से उच्चतम न्यायालय के इनकार करने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया। राज्यसभा सदस्य चिदंबरम को विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ के समक्ष पेश किया गया।

चिदंबरम को सीबीआई ने जोरबाग स्थित उनके आवास से 21 अगस्त की रात गिरफ्तार किया था. उन्हें 22 अगस्त को अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें चार दिनों की सीबीआई हिरासत में सौंप दिया था। चिदंबरम के वित्त मंत्री रहने के दौरान 2007 में आईएनएक्स मीडिया समूह को एफआईपीबी की मंजूरी दिलाने में बरती गई कथित अनियमितताओं को लेकर सीबीआई ने 15 मई 2017 को एक प्राथमिकी दर्ज की थी।

यह मंजूरी 305 करोड़ रुपये का विदेशी धन प्राप्त करने के लिए दी गई थी. इसके बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी 2017 में इस सिलसिले में धनशोधन का एक मामला दर्ज किया था।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के धन शोधन मामले में आरोपी पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी चिदंबरम की गिरफ्तारी से संरक्षण की अवधि मंगलवार तक के लिये बढ़ा दी थी। न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने कहा था कि धन शोधन के मामले में अग्रिम जमानत रद्द करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ चिदंबरम की अपील पर मंगलवार को भी सुनवाई जारी रहेगी।

प्रवर्तन निदेशालय की ओर से सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि वह मंगलवार को बहस शुरू करेंगे। इस पर पीठ ने मामले को कल सुनवाई के लिये सूचीबद्ध कर दिया. दूसरी तरफ, आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की चार दिनों की सीबीआई हिरासत खत्म होने पर सोमवार को दिल्ली एक अदालत में पेश किया गया था।

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