गौतमबुद्ध नगर के जिला अधिकारी ने पॉलीथिन का उपयोग करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के दिए आदेश , जुर्माने के साथ जेल की होगी सजा

ROHIT SHARMA

नोएडा :– उत्तरप्रदेश में पॉलीथिन उत्पादन और प्रयोग करने पर सरकार द्वारा प्रतिबंध कर दिया है | जिसको लेकर यूपी सरकार के मुख्यमंत्री ने सभी जिला अधिकारीयों को आदेश दिए है की किसी भी जिले के अंदर पॉलीथिन का उपयोग नहीं किया जाएगा | जिसको लेकर गौतम बुद्ध नगर के जिला अधिकारी बीएन सिंह ने सभी अधिकारीयों को निर्देश दिए है की किसी भी सेक्टर , गॉवों के मार्किट इलाके में कोई भी दुकानदार पॉलीथिन का उपयोग करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी , साथ ही उनका कहना है की जुर्माने के बाद भी अगर कोई भी दुकानदार फिर ये यह काम करता है तो उसके लिए जेल का प्रविधान है |

गौतम बुद्ध नगर के जिला अधिकारी ने शहरवासियों से अपील करते हुए बताया है की प्रथम चरण में 15/07/18 से 50 माइक्रॉन से कम मटायी एवं जिनपर प्लास्टिक वेस्ट मैनज्मेंट रूल्ज़,2016 के अनुसार उचित मार्किंग नहीं है , उनके प्रयोग एवं उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया गया है। द्वितीय चरण में 15/08/18 से प्लास्टिक व थेरमोकोल के कप, प्लेट, ग्लास चम्मच इत्यादि जिन्हें एक बार प्रयोग कर निस्तारित कर दिया जाता है उनके उत्पादन एवं प्रयोग पर बैन लागू होगा। तृतीय चरण में 02/10/18 से समस्त पॉलीथींन बैग जिन्हें मात्र एक बार प्रयोग कर निस्तारित किया जाता है (डिस्पोजेबल पॉलीबैग ) उनके उत्पादन एवं प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध किया जाएगा।

वही दूसरी तरफ उनका कहना है की अध्यादेश के अनुसार उक्त प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संस्था पर अर्थदंड एवं कारावास का प्रविधान है।मौक़े पर पॉलीथीन पाए जाने पर पॉलीथीन की मात्रा के अनुसार जुर्माना आरोपित किए जाने का प्रविधान रखा गया है जो की निम्नवत्त है
1. 100 ग्राम पॉलीथीन भंडारण पर Rs.1000/- का जुर्माना
2. 101 ग्राम से 500ग्राम पॉलीथीन भंडारण पर Rs.2000/- का जुर्माना।
3. 1.0 किलोग्राम से 5.0 किलोग्राम पॉलीथीन भंडारण पर Rs.10,000/- का जुर्माना
4. 5.0 किलोग्राम से अधिक पॉलीथीन पर Rs 25,000/- का जुर्माना
5. यदि किसी संस्था/वाणिज्यिक संस्था/ होटेल//ढाबे/रेस्ट्रॉंट इत्यादि द्वारा प्लास्टिक को नदी, नाले, तालाब, सड़क इत्यादि में फेंका जाता है तो उन पर भी 25,000 का जुर्माना आरोपित किया जाएगा।
6. इसी प्रकार जिस व्यक्ति द्वारा प्लास्टिक को ग़लत तरीक़े से फेंका जाएगा उस पर भी 1000/- का जुर्माना आरोपित किया जाएगा।जिन विभागों/अधिकारियों को जुर्माना आरोपित किए जाने हेतु अधिकार प्रदत्त किए गए हैं उनकी सूची नीचे देखें।अध्यादेश के अंतर्गत पॉलीथीन के प्रयोग पर अर्थदंड के साथ छः माह तक की जेल एवं उत्पादन,विक्रय, वितरण, भंडारण, परिवहन, आयात एवं निर्यात पर एक वर्ष तक की जेल का प्रविधान है।


Discover more from tennews.in: National News Portal

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Leave A Reply

Your email address will not be published.